NEET पेपर लीक को लेकर देशभर में मचे बवाल के बीच आज केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़े कानून को लागू कर दिया। इस एंटी पेपर लीक कानून को ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ के नाम से अधिसूचित किया गया। इसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है।
इसी वर्ष फरवरी में बना था कानून
इस एंटी पेपर लीक कानून को केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित कराया था। अब इसे आज शनिवार 22 जून से लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत अब पेपर लीक कराने वाले को अधिकतम 10 साल की कैद और एक करोड़ रुपये जुर्माने की सजा मिलेगी। इसमें ऐसी 15 गतिविधियों को अपराध बताया गया है जिनमें दोषी होने पर या लिप्त पाये जाने पर उपरोक्त सजा मिलेगी।
ये हैं गैरकानूनी 15 गतिविधियां
कानून में कहा गया है कि किसी भी परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर लीक करना, आंसर-की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ शामिल होना, बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट देखना या अपने पास रखना, परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताना इस कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जवाब लिखने में मदद करना, आंसर शीट या ओएमआर शीट में गड़बड़ी करना, असेसमेंट में कोई हेरफेर करना या
निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करना आदि इस कानून के तहत जूर्म होगा।