अरक्षण कोटे को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के फैसले पर बिहार सरकार को हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटे को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के बिहार सरकार के फैसले पर पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण कोटे को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के कानून को रद्द कर दिया था।
याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट
हालांकि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार है। अब इस मामले में सितंबर के महीने में फाइनल सुनवाई होगी। बिहार में आरक्षण को 50% से 65% किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के खिलाफ दाखिल बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। संशोधित आरक्षण कानूनों के जरिये नीतीश सरकार ने वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।