नवादा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री धारेंद्र कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में सिरदला प्रखंड के लौन्द सामुदायिक भवन परिसर में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेड लीगल एड डिफेन्स काउंसिल श्री साजिद अयूब खान, पीएलवी श्री रामानुज कुमार एवं लौन्द पंचायत मुखिया श्री गणेश राम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री साजिद अयूब खान ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम बच्चों की देखरेख, सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्वास प्रदान करता है, ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम उन बच्चों के लिए है जिन पर अपराध के आरोप हैं या जो असहाय, परित्यक्त एवं शोषण के शिकार हैं। किशोर न्याय बोर्ड ऐसे बच्चों के मामलों की सुनवाई करता है और सुधार एवं पुनर्वास पर विशेष बल देता है।
उन्होंने बताया कि बाल कल्याण समिति बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास, देखरेख, गोद देने आदि की अनुमति प्रदान करती है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई तथा बच्चों की सुरक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया गया।
भईया जी की रिपोर्ट