नवादा : जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत दायर द्वितीय अपीलों की सुनवाई की। कार्यवाही में कुल 03 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 02 मामलों का निवारण सुनवाई के दौरान ही कर दिया गया। शेष 1 मामला आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित पदाधिकारी को प्रेषित किया गया।
सुनवाई के दौरान जिन अपीलों का निस्तारण किया गया, उनमें अविनाश कुमार पिता पवन कुमार तथा नरेश यादव पिता बाली यादव द्वारा दायर ऑनलाइन शिकायतें प्रमुख थीं। इन आवेदनों के संदर्भ में संबंधित पदाधिकारियों द्वारा की गई जांच के पश्चात प्राप्त प्रतिवेदन पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई की गई और शिकायतों का समाधान कर दिया गया।
अधिनियम के प्रावधान के अनुसार किसी भी मामले का निवारण अधिकतम दो माह की अवधि में किया जाता है। प्रखंडों एवं पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्याओं की अपील अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर/रजौली में की जा सकती है। वहीं, जिला स्तरीय परिवादों एवं समस्याओं के निवारण हेतु जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।सुनवाई एवं निवारण की प्रक्रिया दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है और इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है।
शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में उपलब्ध है। आदेश से असंतुष्ट होने पर भी निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है। शिकायत दर्ज करने और अपील करने की सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान प्राप्त करें। सुनवाई में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा डॉ0 राजकुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
भईया जी की रिपोर्ट