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30 अप्रैल : नवादा की मुख्य खबरें

Swatva
Last updated: April 30, 2024 11:21 pm
By Swatva 454 Views
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16 Min Read
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रजौली एसडीएम ने ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराया एक हजार रुपए का जुर्माना की राशि

नवादा : जिले के उग्रवाद प्रभावित रजौली के एसडीएम आदित्य कुमार पियुष ने अपने उपर लगे एक हजार रुपये जुर्माना की राशि को सरकार के खाते में जमा करा दिया है। ट्रेजार चालान के माध्यम से उन्होंने राशि जमा कराई है। सिरदला प्रखंड के एक डीलर को बचाने के आरोपों में उनपर जुर्माना लगा था। प्रमंडलीय आयुक्त, गया सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा 7 फरवरी 23 को पारित आदेश में एसडीएम रजौली पर जुर्माना लगाया गया था। साथ ही भविष्य में ऐसी गलती का दोहराव नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई थी।

Contents
रजौली एसडीएम ने ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराया एक हजार रुपए का जुर्माना की राशिहत्या के जुर्म में आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजाबिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की हुई सुनवाईजिलाधिकारी ने पीएचईडी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण
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हालांकि, आयुक्त के आदेश के बाद वे अपील में खाद्य उपोभक्ता विभाग के सचिव के पास अपील में गए थे, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल द्वारा दायर वाद पर जुर्माना से संबंधित आदेश पारित किया गया था। जिले के सिरदला प्रखंड के एक डीलर का लाइसेंस बचाने में एसडीएम खुद ही फंस गए थे। एसडीएम रजौली ने सूचना के अधिकार के तहत प्रणव कुमार चर्चिल द्वारा मांगी गई सूचना के तहत 2 मार्च 2024 को भेजे जवाब में ट्रेजरी चालान का काउंटर फाइल संलग्न करते हुए कहा है कि अर्थदंड की राशि जमा करा दी गई है।

क्या है पूरा मामला

एक जन वितरण दुकान का लाइसेंस लेने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया गया था। बात जब खुली तो आरोपित डीलर को बचाने के लिए सारा सिस्टम एक पैर पर खड़ा हो गया था। एक झूठ को सच साबित करने के लिए लगातार गलत पत्राचार किया गया। संबंधित अधिकारियों की गर्दन जब फंसने लगी तो डीलर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था।

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जिले के रजौली अनुमंडल के सिरदला प्रखंड क्षेत्र का यह मामला था। जहां के धीरौंध पंचायत के नवाबगंज निवासी भोला लाल बर्नबाल के पुत्र विकास कुमार के नाम 2018 में जनवितरण दुकान का लाइसेंस 80/18 निर्गत किया गया था। लाइसेंस लेने के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता में स्नातक की डिग्री को संलग्न किया था। डिग्री बुंदेलखंड विश्व विद्यालय झांसी का था।

डाली गई थी आरटीआई

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डीलर विकास कुमार की डिग्री जाली होने के संदेह में एक आरटीआई अनुमंडल पदाधिकारी रजौली को दी गई, जिसमें विकास के सभी सर्टिफिकेट की अभिप्रमाणित प्रति की मांग की गई थी। आरटीआई से मांगी गई सूचना जो उपलब्ध कराई गई उसपर आवेदक संतुष्ट नहीं हुए।

लोक शिकायत में पहुंचा मामला

आरटीआई के माध्यम से सही सूचना नहीं देने का जिक्र करते हुए प्रणव जिला लोक शिकायत में मामले को ले गए। सुनवाई के बाद अपील को यह कहकर खारिज कर दिया गया की विकास के प्रमाण पत्र का सत्यापन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से कराया गया है, जो सही पाया गया है। सत्यापन रिपोर्ट 6.12.21 की तिथि में पत्रांक reff.no. bu/conf./2021/2199 से एसडीओ रजौली कोर्ट प्राप्त हुआ था। एसडीओ रजौली द्वारा जांच कराई गई थी। एसडीओ के रिपोर्ट के आधार पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार प्रभाकर द्वारा जिला लोक शिकायत को पत्र भेजा गया था।

कमिश्नर के पास किया गया था अपील

आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव ने जिला लोक शिकायत द्वारा पारित आदेश को आयुक्त के पास चुनौती दी। आयुक्त स्तर से भी अपील को भी खारिज कर दिया गया था। डीएसओ की उसी रिपोर्ट को आधार बनाया गया जिसमें कहा गया था कि सर्टिफिकेट सत्यापन में सही पाया गया है।

आवेदक चले गए थे झांसी

आयुक्त से अपील खारिज होने के बाद आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय चले गए। जहां उन्होंने 6.7.22 को कुलसचिव को आवेदन देकर सर्टिफिकेट का सत्यापन करने का आग्रह किया। जिसके बाद सत्यापन में सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया। सत्यापन का प्रतिवेदन एसडीओ रजौली को भी भेजा गया।

रद्द किया गया अनुज्ञप्ति

बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलसचिव का सत्यापन प्रतिवेदन आने के बाद डीलर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था।

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

डीलर का लाइसेंस रद्द होने के बाद प्रणव द्वारा दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। मुख्य सचिव बिहार, डीएम नवादा, एसपी नवादा सहित अन्य वरीय अधिकारियों को प्रणव ने पत्र भेजकर एसडीओ रजौली आदित्य कुमार पीयूष, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार प्रभाकर और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कारी प्रसाद महतो के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

सीधे तौर पर एफआईआर करने की मांग की गई थी। इन पदाधिकारियों पर सीधा आरोप लगाया गया था कि आरोपित को लाभ पहुंचाने के लिए साक्ष्य छिपाने का काम किया गया। इसके अलावा आयुक्त के समक्ष अपील भी दायर किया गया था।

घटनाक्रम पर एक नजर

26.7.21 को एसडीओ से सूचना मांगी गई।

18.9.21 को एसडीओ द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई।

30.9.21 एसपी से शिकायत, कूट रचित सूचना उपलब्ध कराने का आरोप

21.12.21 को जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में वाद दायर किया गया।

7.3.22 को जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में वाद का निपटारा किया गया। सर्टिफिकेट को सही करार दिया गया।

17.3.22 को आयुक्त के कार्यालय में अपील दायर किया गया।

18.4.22 को डीएसओ द्वारा पत्रांक 249 द्वारा आयुक्त कार्यालय कोए रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें सर्टिफिकेट को सही बताया गया।

21.5.22 को आयुक्त कार्यालय द्वारा अपील को खारिज किया गया।

6.7.22 को प्रणव झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पहुंचे, आवेदन दिया। 7.7.22 को बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने पत्रांक बु. वि./गो./20222/3040 के माध्यम से विकास के सर्टिफिकेट को फर्जी बताया गया। 16.7.22 को प्रणव ने दोषी अधिकारियों पीआर कार्रवाई के लिए डीएम, एसपी सहित अन्य वरीय अधिकारियों को पत्र लिखा। 01 अगस्त 2022 को डीलर का लाइसेंस रद्द किया गया।

6 सितंबर 22 सामान्य प्रशासन विभाग ने डीएम नवादा से जांच रिपोर्ट की मांग की।

हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

नवादा : गोली मार कर हत्या किये जाने के आरोप में एक व्यक्ति को सश्रम आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश देशमुख ने यह सजा मंगलवार को सुनायी। सजा पाने वाला व्यक्ति कादिरगंज थाना क्षेत्र के ऑती रानीहट्टी निवासी पंकज मिस्त्री है। घटना 29 अक्टूबर 18 के दोपहर की बताई जाती है। विशेष लोक अभियोजक महबूब उद्दीन ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा।

जानकारी के अनुसार रविदास टोला, ऑति निवासी पिन्टू चौधरी ताड़ी लाने के लिये जा रहा था। तभी रास्ते में रहे पंकज मिस्त्री एवं अन्य ने पिन्टू से गाली-गलौज करते हुए ताडी मॉगा। पिन्टू ने ताड़ी नहीं होने की बात कही। जिस पर पंकज ने पास रहे पिस्तौल से पिन्टू को गाली मार दिया। जिससे पिन्टू गम्भीर रूप से जख्मी हो गया और इलाज के लिये पटना ले जाने के क्रम मे उसकी मौत हो गई।

घटना के बाबत मृतक के पिता कृष्णा चौधरी के ब्यान पर नगर थाना में कांड संख्या-804/18 दर्ज किया गया था। घटना के गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने पंकज मिस्त्री को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अनुसूचित जाति व जन जाति अधिनियम के तहत भी आजीवन का कारावास तथा 10 हजार रूपये अर्थदंड तथा आर्म्स एक्ट के तहत 7 वर्ष का कारावास व 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनवाई गई।

बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की हुई सुनवाई

नवादा : प्रशांत कुमार सी.एच. जिला पदाधिकारी ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की। द्वितीय अपील के तहत 04 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से 01 मामले का ऑन स्पॉट निवारण कर दिया गया।

द्वितीय अपीलवाद प्रखंड+अंचल-रजौली, पोस्ट-रजौली, ग्राम – सोहदा के कारी देवी द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था। द्वितीय अपील की सुनवाई की गयी। प्रश्नगत मामले की सुनवाई अपीलार्थी एवं लोक प्राधिकार के समक्ष की गई। जिसमें किये गए शिकायत का निवारण कर दिया गया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है। प्रखंडों/पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर/रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है।

शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब ऑनलाईन भी शिकायत/अपील की जा सकती है। आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।

जिलाधिकारी ने पीएचईडी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

नवादा : प्रशांत कुमार सी.एच. जिला पदाधिकारी द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी उपस्थित पाये गए। सर्वप्रथम जिला में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के मद्देनजर लोक स्वास्थ्य प्रमंडल कार्यालय में संचालित जिला नियंत्रण कक्ष (06324-210036) पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि जिला नियंत्रण कक्ष में उपस्थित कर्मियो द्वारा दूरभाष संख्या 08324-210036 पर प्रतिदिन प्राप्त होने वाले शिकायतों को शिकायत पंजी में दर्ज किया जा रहा है। उपस्थित कर्मी द्वारा बताया गया कि दिनांक 30.04.2024 को सुबह 06ः00 बजे से अभी तक चापाकल मरम्मति हेतु 21 कॉल तथा हर घर नल का जल मरम्मति हेतु 05 कॉल आया है। इन प्राप्त शिकायतों को संबंधित कनीय/सहायक अभियंता/गैंग को अवगत करा दिया गया है।

जिलाधिकारी द्वारा शिकायत पंजी के अवलोकनोपरांत पाया गया कि पंजी में प्रतिदिनं प्रखंडवार सारांश अंकित नहीं किया जा रहा है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि प्रतिवेदित तिथि को कुल कितने शिकायत प्राप्त हुए तथा इन प्राप्त शिकायतों में से कितने शिकायतों का निष्पादन किया गया।

इस संबंध में उपस्थित कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी, को शिकायत पंजीकरण का विधिवत संधारण हेतु निदेश दिया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस नियंत्रण कक्ष हेतु कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के कार्यालय आदेश के द्वारा पालीवार सुबह 06ः00 बजे से अपराह्न 10ः00 बजे रात्रि तक सोमवार से रविवार तक के लिए की गई है। उक्त आदेश के अवलोकन से विदित्त हुआ कि उक्त प्रतिनियुक्ति आदेश में अनुसेवक तथा कार्यालय परिचारी स्तर के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, इनके कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु किसी पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी को संबद्ध नहीं किया गया है। उपस्थित कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी को निदेश दिया गया कि जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निष्पादन एवं पर्यवेक्षण हेतु किसी सहायक/कनीय अभियंता को संबद्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

निरीक्षण के क्रम में यह भी पाया गया कि जिला नियंत्रण कक्ष, पीएचईडी के बाहर तथा कार्यालय के बाहर प्रचार-प्रसार से संबंधित किसी प्रकार का कोई होर्डिंग/फलैक्स नहीं लगाया गया है। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी को निदेश दिया कि जिला नियंत्रण कक्ष, पीएचईडी से संबंधित प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग/फलैक्स लगवाना सुनिश्चित करेंगे। वहां उपस्थित कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी को यह भी निदेश दिया गया कि जिला नियंत्रण कक्ष (पीएचईडी, नवादा) में पेयजल समस्या से संबंधित प्रतिदिन प्राप्त होने वाले शिकायतों तथा निष्पादन की स्थिति से संबंधित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रखंडवार जिलाधिकारी के दूरभाष पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

चापाकल/हर घर नल जल निरीक्षण के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पी०एच०ई०डी० को दिनांक 29.04.2024 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित पेयजल समस्या से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में जिले के कई प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों में खराब चापाकल मरम्मति तथा हर घर नल जल योजना अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति पाईपलाईन अथवा मोटर आदि में खराबी के संबंध में प्राप्त आकड़ों पर युद्धस्तर पर कार्रवाई करने के संबंध में निदेश दिया।

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल कार्यालय में संचालित जिला नियंत्रण कक्ष के निरीक्षण उपरांत जिलाधिकारी द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल कार्यालय का निरीक्षण किया गया। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल कार्यालय का भवन पुराना एवं जर्जर पाया गया साथ ही कार्यालय परिसर में साफ-सफाई की अत्यंत कमी पाई गई। कार्यालय के टंकण शाखा में कई कम्प्यूटर खराब रखे पाये गए। कार्यालय में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं पाई गई। कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी को कार्यालय परिसर की समुचित साफ-सफाई एक सप्ताह में कराते हुए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था/नए कम्प्यूटर का अधिष्ठापन आदि हेतु कार्यालय व्यय मद में आवंटन की मांग विभाग से करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया।

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि चन्द्रशेखर कुमार, रोकड़पाल, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल कार्यालय अनाधिकृत रूप से पूर्वा0 11ः15 तक कार्यालय से अनुपस्थित पाए गये। इनके अनुपस्थिति के संबंध में कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी को निदेश दिया गया कि संबंधित कर्मी से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार को अवगत कराएंगे। साथ ही कुमार के स्पष्टीकरण स्वीकृत होने तक वेतन भुगतान स्थगित रखने का निर्देश दिया गया।

नवादा से भईया जी की रिपोर्ट 

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