नवादा : जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की गई। इस दौरान उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रवर्तन तथा उनके अधिकारों के उल्लंघन का निवारण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही, अनुचित व्यापार व्यवहार पर रोक लगाने एवं भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन को नियंत्रित करने से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया।
बैठक में उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों, यथा डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी, साइबर हैकिंग, नकली एवं मिलावटी सामान की बिक्री, सोना-चाँदी की खरीद में धोखाधड़ी, बिना मानक वाले सामान की बिक्री, बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान में देरी, बिजली बिल में गड़बड़ी तथा अस्पतालों में लापरवाही जैसे मामलों पर चर्चा की गई।
जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने तथा बाजार में उपलब्ध खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आगामी त्योहारों को देखते हुए उन्होंने खाद्य सामग्री की दुकानों की जांच हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया, ताकि मिलावटखोरी पर रोक लगाई जा सके तथा आमजनों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके।
इसके साथ ही, जिला पदाधिकारी ने स्ट्रीट वेंडरों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए सतत निगरानी रखने तथा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने पर बल दिया।
बैठक में सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, माप-तौल विभाग के पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, छात्रावासों, स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने पर भी चर्चा की गई। बैठक में प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रभारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
भईया जी की रिपोर्ट