राजधानी पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आज मंगलवार को जहां खान सर को कोर्ट से राहत मिल गई, वहीं उनकी मुखालफत करने वाले ज्ञान बिंदु एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रौशन आनंद फिलहाल जेल में बंद हैं। यह मामला 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग से जुड़ा है। इस मामले में अदालत ने कल सोमवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर अब फैसला सुनाया गया है।
कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद को आज मंगलवार को पटना की जिला अदालत ने बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट से जमानत न मिलने के बाद उनके समर्थक छात्रों ने कहा कि वे रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर आक्रोश मार्च निकालेंगे।
यह पूरा मामला 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग से जुड़ा है। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे।
खान सर के पक्ष की ओर से रौशन आनंद पर हमला करवाने के आरोप लगाए गए थे। जबकि रौशन आनंद ने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इसी घटना का एक और वीडियो सामने आया जिसमें खान सर के गार्ड खुद फायरिंग करते देखे गए। इसके बाद खान सर के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई। लेकिन उस मामले में आज ही पटना की कोर्ट् ने उन्हें राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अगली सुनवाई तक पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।