नवादा : जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलों की सुनवाई की। आज द्वितीय अपील के तहत कुल 06 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 03 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निवारण कर दिया गया।
प्रस्तुत द्वितीय अपीलवादों में शीतल प्रसाद द्वारा बिहार सरकार की जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने के संबंध में, साजन कुमार द्वारा निजी भूमि पर प्रशासन द्वारा मिट्टी भर दिए जाने के संबंध में, लालो देवी द्वारा आने-जाने के लिए रास्ता दिलाने के संबंध में, सत्यम सागर द्वारा नल-जल योजना के संबंध में, नवीन कुमार द्वारा अवैध रूप से ई-चालान काटने के संबंध में तथा राजकुमार चौधरी द्वारा पशु शेड का लाभ/राशि नहीं मिलने से संबंधित मामलों में ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की गई थी। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन भेजे जाने के उपरांत आज शिकायतों की सुनवाई की गई।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले की सुनवाई कर दो माह के भीतर उसका निवारण किया जाता है। प्रखंड स्तर पर पंचायतों से संबंधित विवादों एवं समस्याओं के समाधान हेतु अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर एवं रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है, जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण के लिए जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है।
विवादों की सुनवाई एवं निवारण दोनों पक्षों को बुलाकर किया जाता है तथा इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है और आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है। अब शिकायतों का निवारण और भी आसान हो गया है तथा नागरिक ऑनलाइन भी शिकायत एवं अपील दर्ज कर सकते हैं। आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समय-सीमा के भीतर समाधान प्राप्त करें।
भईया जी की रिपोर्ट