नवादा : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार के वैवाहिक कार्यक्रमों में एलपीजी के उपयोग से संबंधित आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में जिले के गैस कंपनी के प्रतिनिधियों एवं रसोइया/कैटरर्स के साथ बैठक आयोजित की गई।
जिला पदाधिकारी ने विभागीय निर्देशों से अवगत कराते हुए जानकारी दी कि पश्चिम एशिया में तेल एवं प्राकृतिक गैस से संबंधित उत्पन्न समस्याओं के मद्देनजर आगामी वैवाहिक सीजन में वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है—
1. वैवाहिक कार्यक्रमों में भोजन तैयार करने वाले रसोइया/कैटरर्स को अपने वाणिज्यिक गैस हेतु अनिवार्य रूप से निबंधन कराना होगा। संबंधित तेल कंपनियाँ अगले 5-7 दिनों के भीतर उनका निबंधन सुनिश्चित करेंगी।
2. जिस व्यक्ति के घर में वैवाहिक कार्यक्रम निर्धारित है, वह अपने शादी के कार्ड के साथ संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन समर्पित करेंगे। आवेदन में आवश्यक वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की संख्या एवं संभावित अतिथियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
3. संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी आवेदन के आधार पर कार्यक्रम में संभावित उपस्थिति का आकलन करते हुए, संबंधित तेल कंपनी से समन्वय स्थापित कर वैवाहिक कार्यक्रम की तिथि पर उपलब्धता के अनुरूप रसोइया/कैटरर्स को आनुपातिक रूप से वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
4. वैवाहिक कार्यक्रम हेतु उपलब्ध कराई गई वाणिज्यिक गैस का उपयोग केवल उसी कार्यक्रम के लिए किया जाएगा।
उक्त विभागीय निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वैवाहिक कार्यक्रमों में भोजन तैयार करने वाले जिले के सभी रसोइया/कैटरर्स को अपनी सुविधानुसार अपने नजदीकी गैस एजेंसी में वाणिज्यिक गैस हेतु अनिवार्य रूप से निबंधन कराना होगा। साथ ही गैस कंपनियों को निर्देश दिया गया कि प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही वैवाहिक कार्यक्रम में अतिथियों की संख्या के आधार पर वाणिज्यिक सिलेंडरों (19 kg) के खपत पर उपस्थित गैस वितरकों एवं रसोइया/कैटरर्स से विमर्श किया गया। विमर्श के पश्चात अनुमान लगाया गया कि—
60 व्यक्तियों के लिए — 01 सिलेंडर (लगभग)
120 व्यक्तियों के लिए — 02 सिलेंडर (लगभग)
200 व्यक्तियों के लिए — 03 सिलेंडर (लगभग)
300 व्यक्तियों के लिए — 04 सिलेंडर (लगभग)
400 व्यक्तियों के लिए — 05 सिलेंडर (लगभग)
500 व्यक्तियों के लिए — 06 सिलेंडर (लगभग)
600 व्यक्तियों के लिए — 07 सिलेंडर (लगभग) — उपस्थित रसोइया/कैटरर्स के द्वारा अवगत कराया गया कि जिले के वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 600 व्यक्तियों की उपस्थिति रहने की संभावना होती है। जिस व्यक्ति के घर में वैवाहिक कार्यक्रम निर्धारित है, वह अपने शादी के कार्ड के साथ उक्त अनुपात में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष आवेदन करेंगे। प्राप्त आवेदनों पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी कार्यक्रम में तेल कंपनी से समन्वय स्थापित कर वैवाहिक कार्यक्रम की तिथि पर वाणिज्यक गैस सिलेंडरों की उपलब्धता के अनुरूप रसोईया/कैटरर्स को वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।
जिला प्रशासन ने अपील की कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वैवाहिक कार्यक्रमों में एलपीजी के उपयोग को तर्कसंगत एवं संयमित रखने की आवश्यकता है। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री अमित अनुराग, प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी डॉ. राज कुमार सिन्हा, प्रभारी जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी श्री अमरनाथ कुमार के साथ अन्य पदाधिकारी एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधि एवं रसोइया/कैटरर्स उपस्थित थे।
भईया जी की रिपोर्ट