नवादा : जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी श्री संदीप भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में फौकानिया (मैट्रिक) परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं तथा इंटर/मौलवी परीक्षा वर्ष 2025 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण केवल छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जानी है। इसके लिए संबंधित छात्र/छात्राओं से आवेदन एवं आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कागजात जमा करना अनिवार्य है
आवेदन पत्र, अंक-पत्र की छायाप्रति, एडमिट कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं निवास प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। सभी संबंधित विद्यालयों/मदरसों के प्रधानाध्यापक, प्राचार्य एवं प्रधान मौलवी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने संस्थानों के शेष पात्र छात्र/छात्राओं को सूचित करते हुए उपर्युक्त सभी कागजात स्व-अभिप्रमाणित कराकर तथा संस्थान प्रमुख से अभिप्रमाणित कराकर स्वयं अथवा संस्थान के माध्यम से जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में अंतिम तिथि 23 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा कराना सुनिश्चित करें, ताकि पात्र छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की जा सके।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरांत उपलब्ध राशि स्वतः प्रत्यार्पित हो जाएगी। निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि शेष छात्र/छात्राओं के कागजात जमा नहीं किए जाते हैं, तो यह माना जाएगा कि संबंधित संस्थान में कोई पात्र लाभार्थी शेष नहीं है। भविष्य में इस संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा तथा योग्य छात्र/छात्राओं के योजना से वंचित होने की स्थिति में इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान एवं छात्र/छात्राओं की होगी। अधिक जानकारी के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, से संपर्क किया जा सकता है अथवा दूरभाष संख्या 06324-213718 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
भईया जी की रिपोर्ट