लैंड फॉर जॉब केस में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज बुधवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। लालू यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के माध्यम से लैंड फॉर जॉब केस में निचली अदालत द्वारा आरोप
गठित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। लालू ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को निर्धारित है।
सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में दायर अपनी याचिका में लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये तर्क दिया गया था कि निचली अदालत में 26 जुलाई से 2 अगस्त तक उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई चल रही है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट को उनकी याचिका पर 12 अगस्त से पहले सुनवाई करनी चाहिए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जल्द सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया था। इसके बाद लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली।
जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए लंबे समय से कानूनी उलझन का कारण बना हुआ है। इस मामले में सीबीआई ने लालू और उनके परिजनों के खिलाफ जांच शुरू की थी। लालू यादव पर इस मामले में आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने नौकरियों के बदले जमीन हासिल की थी। यह मामला बिहार की सियासत में भी चर्चा का केंद्र रहा है।