अरवल – जिला दण्डाधिकारी अरवल कुमार गौरव द्वारा न्यायालय से निर्गत आदेश के तहत जिले में पड़ रही भीषण गर्मी, हीट वेब एवं दोपहर के समय तापमान में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना है।
जिला दण्डाधिकारी अरवल द्वारा विद्यालय प्रबंधन को निदेश दिया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी निजी , सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आँगनवाड़ी केन्द्रों सहित) में पूर्वाह्न 11:45 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे। यह आदेश अरवल जिला में दिनांक 26अपैल से लागू होगा एवं 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट