नवादा : राज्य स्वास्थ्य निदेशक प्रमुख नर्सिंग ने सिविल सर्जन की मनमानी पर रोक लगा दी है। इससे संबंधित पत्र सिविल सर्जन को निर्गत किया है। भेजे गए पत्र में कहा गया है कि नर्स नियुक्ति अधिनियम के विपरित वैसे नर्सों की मूल नियुक्ति स्थान के बजाय अन्यत्र प्रतिनियुक्ति कर नियमों की अवहेलना की जा रही है। पूर्व में भी प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाने के बावजूद अब भी प्रक्रिया जारी है।
ऐसे नर्सों की प्रतिनियुक्ति अविलंब रद्द कर मूल पदस्थापना स्थल पर अविलंब वापस किया जाय। इसके साथ ही प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया पर रोक लगायी जाय। बता दें अबतक सिविल सर्जन लाभ- शुभ के चक्कर में स्थानांतरित नर्सों को उनकी मनचाही जगह पर प्रतिनियुक्ति कर दिया करते थे। निदेशक प्रमुख नर्सिंग ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसा करने पर रोक लगा दी है।
भईया जी की रिपोर्ट