पटना :बिहार में नीतीश सरकार ने सरकारी जमीन और आवास पर अवैध कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने वाले कानून लाइ है। इस कानून के तहत आरोपी को न सिर्फ जुर्माना ही देना पड़ेगा, बल्कि उनको जेल की भी हवा खानी पड़ेगी। इस संबंध में सरकार द्वारा गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वहीँ, सरकार के द्वारा कहा गया है कि पहले नोटिस दी जाएगी उसके बाद ही कार्रवाई होगी। मतलब साफ़ है कि सरकारी आवंटन की अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से कब्जा बनाए रखने और समय पर किराया भी जमा नहीं करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी।
दरअसल, बिहार की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ सरकार ने सख्त कानून बनाते हुए बिहार सरकारी परिसर एक्ट 2024 लागू कर दिया है। इस कानून को तोड़ने वालों पर ना सिर्फ जुर्माना लगेगी बल्कि जेल भी जाना पड़ सकता हैं। सरकार ने इस संबंध में गजट अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि पहले नोटिस दी जाएगी उसके बाद ही कार्रवाई होगी। दरअसल, सरकारी आवास मिल जाने के बाद लोग अपना अधिकार समझ लेते थे और उसको न तो खली करते थे न ही किराया देते थे। उनके खिलाफ इस कानून के द्वारा सख्त से सख्ते कार्रवाई की जायेगी।
नीतीश सरकार ने पहले इस कानून को मंत्रिमंडल से पारित किया। उसके बाद विधानमंडल से मंजूरी मिलने के बाद बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है। पहले बिहार सरकारी परिसर अधिनियम 1956 में इस तरह के मामलों को नियंत्रित करने के लिए कई संशोधन किए गए थे। हालांकि, बदलते समय के साथ सरकारी आवास, परिसर और जमीन पर अवैध कब्जे की प्रवृत्ति बढ़ती गई, लेकिन पुराने कानून में इसके लिए कोई सख्त सजा का प्रावधान नहीं था। इसे ध्यान में रखते हुए नए अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए गए हैं, जिससे अवैध कब्जे को रोकने के लिए सख्त प्रावधान लागू किए जा सकें।