-कर्तव्यहीनता का आरोप
नवादा : जिला खनन पदाधिकारी के वेतन निकासी पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया है। दो अग्रीम जमानत आवेदन की सुनवाई के क्रम में यह आदेश सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विवेक विशाल ने जारी किया है। न्यायाधीश ने जिला खनन पदाधिकारी पर अदालत के आदेश की अवहेलना तथा घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी तथा जिला कोषागार पदाधिकारी को भेजा गया है।
दर्ज कांड के अनुसार खनन निरीक्षक अपूर्व सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर रजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत धनार्जय नदी के बभनी घाट पर घापामारी किया था। जहॉ अवैध रूप से बालू ढुलाई में सलिप्त 3 टैक्टर को जप्त करते हुए एक टैक्टर चालक को गिरफ्तार किया था। इस बाबत रजौली थाना कांड संख्या-397/24 दर्ज किया गया था। घटना 14 अगस्त 24 की बताई जाती है। कांड के कथित अभियुक्त गुजरी देवी, संजय कुमार एवं लालु कुमार की ओर से अग्रीम जमानत आवेदन दाखिल किया गया।
अग्रीम जमानत आवेदन सुनवाई के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी से सरकारी राजस्व की क्षति से सम्बंधित प्रतिवेदन की मॉग की गई किन्तु जिला खनन पदाधिकारी ने ना तो कोई प्रतिवेदन अदालत में समर्पित किया और ना ही प्रतिवेदन नही समर्पित किये जाने का कोई कारण अदालत को बताया। तब अदालत ने यह पाया कि जिला खनन पदाधिकारी को न्यायालय के प्रति कोई सम्मान नहीं है। लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता का आरोप लगाते हुए वेतन भुगतान रोकने का आदेश जारी किया।
भईया जी की रिपोर्ट