नवादा : जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, श्री प्रकाश प्रिय रंजन ने बताया कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा संचालित जिला न्तर्गत नवनिर्मित अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, नवादा एवं रजौली में स्वीकृत छात्रबल क्षमता के विरूद्ध नामांकन की कार्रवाई की जा रही है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निःशुल्क आवासन के साथ मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग अनुदान योजना के तहत छात्रों को 1000/- (एक हजार) रू० एवं मुख्यमंत्री छात्रावास खाद्यान्न योजना के तहत छात्रों को प्रति माह 15 कि०ग्रा० (9 कि०ग्रा० चावल/06 कि०ग्रा० गेहूँ) खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
उन्होंने बताया कि छात्रावास में छात्रों के बेहतर शिक्षा हेतु फ्री वाई-फाई के साथ डिजिटल लाईब्रेरी, ऑनलाईन क्लासेस एवं खेल-कूद की सुविधा प्रदान की जाती है। छात्रावास में नामांकन हेतु जिला कल्याण कार्यालय, में प्रत्येक कार्यदिवस में विहित प्रपत्र में लिखित आवेदन देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिये छात्र/अभिभावक प्रत्येक कार्यदिवस को जिला कल्याण कार्यालय में संर्पक कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, के लिए स्वीकृत छात्रबल की संख्या एक सौ एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास, रजौली के लिए स्वीकृत छात्रबल की संख्या एक सौ है।
नामांकन की शर्ते निम्नवत हैं
आवेदक पिछड़ा वर्ग अथवा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र हों। बिहार राज्य के स्थाई निवासी हों। जिला स्थित किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकित हों (इंटर, स्नातक, परास्नातक, आदि)। चयन का आधार छात्र के गत परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर किया जायेगा।आवेदन की प्रक्रिया के लिए आवेदन-पत्र, विहित प्रपत्र में हस्तलिखित/टंकित होना चाहिए।
आवेदन-पत्र के साथ सभी वांछित प्रमाण-पत्रादि (यथा- जाति प्रमाण पत्र, अभिवावक का आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, गत परीक्षा का अंक पत्र, वर्तमान शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत पहचान पत्र, आधार एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति आदि) संलग्न किया जाना आवश्यक है। आवेदन-पत्र के सभी कॉलम सही-सही पूर्ण भरा हुआ होना चाहिए, अपूर्ण भरे हुए आवेदन-पत्र एवं वांछित अनुलग्नक नहीं संलग्न किये गये आवेदन-पत्र रद्द कर दिये जायेगें। निर्धारित समय-सीमा के बाद आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन-पत्र में दी गई सूचना गलत पाये जाने पर, गलत सूचना अंकित करने वाले छात्रों का नामांकन रद्द करने का अधिकार छात्रावास चयन समिति को होगा।
भईया जी की रिपोर्ट