नवादा : डीएम को समाहरणालय परिसर में सायरन बजाने का अधिकार है? अगर है तो किस नियम के तहत? इसकी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी है। आमतौर पर ऐसा देखा जा रहा है जब वे आवास या फिर अन्य स्थानों से समाहरणालय परिसर पहुंचते हैं तो सायरन बजाते पोर्टिको तक वाहन पार्क कर कार्यालय प्रवेश करते हैं।
नियमत: कार्यालय परिसर के अंदर सायरन बजाने पर हर किसी के लिये प्रतिबंधित है। लेकिन आये दिन ऐसा कर पद का दुरूपयोग किया जा रहा है। जिले के बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चील ने मामले को अति गंभीर मानते हुए सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी है कि आखिर ऐसा करने का अधिकार है भी या नहीं? अगर है तो इसकी प्रति उपलब्ध करायी जाय।
भईया जी की रिपोर्ट