ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद साकेत गोखले को दिल्ली हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका देते हुए उन्हें केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी को 50 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया है। टीएमसी नेता को हरदीप सिंह पुरी की पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानी केस में फैसला सुनाते हुए अदालत ने यह हर्जाना देने का आदेश दिया।
मानहानी केस में HC का फैसला
साकेत गोखले ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी को लेकर ट्वीट में बयान दिया था कि उन्होंने अपनी अघोषित दौलत से स्वीटजर लैंड में प्रॉपर्टी खरीदी है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि गोखले को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में माफीनामा देना होगा। इसके अलावा उन्हें बतौर हर्जाना 50 लाख की रकम लक्ष्मी पुरी को देनी होगी।
स्वीटजरलैंड में संपत्ति का लगाया था आरोप
वर्ष 2021 में साकेत गोखले का एक ट्वीट सामने आया था जिसमें गोखले ने पुरी द्वारा स्विट्जरलैंड में खरीदी गई संपत्ति का जिक्र किया था। उन्होंने ट्वीट में लक्ष्मी पुरी और उनके पति हरदीप पुरी की संपत्ति के बारे में सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने ट्वीट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच की मांग की थी। बता दें कि लक्ष्मी पुरी संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव रही हैं।
2021 में हाईकोर्ट ने लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई के दौरान गोखले को ट्विटर से संबंधित ट्वीट हटाने की सख्त हिदायत दी थी। कोर्ट ने गोखले की दलीलों को खारिज किया था। तब पुरी ने गोखले को नोटिस भेजते हुए ट्वीट हटाने और माफी मांगने को कहा था, लेकिन उनके मना करने पर पुरी कोर्ट पहुंचे थे। पुरी ने गोखले से माफी मांगने और 5 करोड़ रुपये हर्जाना प्रधानमंत्री केयर फंड में जमा करने की मांग की थी।