अरवल – बिहार निःशक्तता पेंशन योजना दिव्यांगजनों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल जिला प्रशासन, अरवल द्वारा जिले के सभी पात्र दिव्यांगजनों से अपील की गई है कि वे बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बिहार निःशक्तता पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करें। इस योजना के तहत 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले किसी भी आय एवं आयु वर्ग के दिव्यांगजन को प्रतिमाह ₹1100 (ग्यारह सौ रुपये) की पेंशन राशि प्रदान की जाती है। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य है- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र दिव्यांगता प्रमाण-पत्र योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं पात्र दिव्यांगजन अपने निकटतम प्रखंड स्थित आर टी पी एस काउंटर पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन की स्वीकृति उपरांत पात्र लाभुकों को प्रतिमाह पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
जिला पदाधिकारी, अरवल ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि कोई भी पात्र दिव्यांगजन योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। जिला प्रशासन, अरवल ने आमजन से भी अपील की है कि वे अपने आसपास रहने वाले पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को इस योजना की जानकारी दें तथा आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट