नवादा : जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील मामलों की सुनवाई की। द्वितीय अपील के तहत कुल 04 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 03 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण कर दिया गया।
प्रस्तुत द्वितीय अपील वादों में प्रतिभा देवी द्वारा पशु शेड योजना का लाभ/राशि नहीं मिलने, अरविन्द कुमार द्वारा बीज वितरण में अनियमितता बरते जाने तथा सुमित कुमार द्वारा पम्प मोटर ऑपरेटर का मानदेय भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित मामलों में ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की थी। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाने के उपरांत आज इन शिकायतों की सुनवाई की गई। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्राप्त शिकायतों की सुनवाई कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका निवारण किया जाता है।
प्रखंड स्तर पर पंचायतों से संबंधित विवादों एवं समस्याओं के समाधान हेतु अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर एवं रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है। वहीं जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण दोनों पक्षों को सुनकर किया जाता है तथा इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायत दर्ज कराने एवं उसके निवारण की निःशुल्क व्यवस्था उपलब्ध है।
आदेश से असंतुष्ट होने की स्थिति में निःशुल्क अपील दायर करने का भी प्रावधान है। अब शिकायतों का निवारण और भी सरल एवं सुलभ हो गया है तथा नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायत एवं अपील दर्ज कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान प्राप्त करे।
भईया जी की रिपोर्ट