नवादा : जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना के आलोक में दिनांक 10 जून 2026 से बिहार राज्य की सीमा में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिज (बालू, पत्थर आदि) लदे सभी वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) लेना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि विभागीय आदेश के अनुसार इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के लिए 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन तथा 85 रुपये प्रति घनमीटर की दर निर्धारित की गई है। इसके लिए सभी वाहनों का आईएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वाहन स्वामी अपने वाहनों का शीघ्र पंजीकरण https://istp.bihar.gov.in पर कराएं तथा पंजीकरण उपरांत प्राप्त लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करें।
जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के स्रोत स्थल से परिवहन चालान निर्गत होने के छह घंटे के भीतर वाहन पर लदे खनिज की मात्रा के अनुरूप इंटर स्टेट ट्रांजिट पास प्राप्त करना अनिवार्य है। ट्रांजिट पास हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। आईएसटीपी चालान की वैधता संबंधित खनिज परिवहन चालान की वैधता के अनुरूप होगी।
उन्होंने कहा कि खनिज परिवहन के दौरान इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के साथ-साथ संबंधित राज्य से निर्गत वैध खनिज परिवहन चालान रखना अनिवार्य होगा। जांच के दौरान यदि इन दोनों में से कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाया जाता है, तो बिहार खनिज (समाहरण, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड अधिरोपित किया जाएगा।
भईया जी की रिपोर्ट