औरंगाबाद : 65 वर्षीय जगदीश राम की हत्या के आरोप में आज यानी की 7 जून को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 संजय मिश्रा की कोर्ट ने 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनपर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर सभी अभियुक्तों को छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पूरा मामला कुटुंबा थाना की है जहाँ 16 लोगों पर आरोप लगाते हुए 13 अगस्त 2020 को मामले दर्ज कराया गया था।
मिली जानकारी के अनुसार बिहार के औरंगाबाद जिला के कुटुंबा थाना क्षेत्र के समदा इब्राहिमपुर में 13 अगस्त 2020 को 65 वर्षीय जगदीश राम की टांगी और गड़ासे से हत्या कर दी गई थी। गांव के लोगों ने एकत्रित होकर वृद्ध पर ओझा गुनी के आरोप लगाते हुए टांगी और गड़ासे से हत्या कर दी थी। जिसके बाद उनके परिवार के लोगों द्वारा 13 अगस्त 2020 को इस मामले में कुटुंबा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें 16 लोगों को आरोपी बताया गया था।
पुलिस के अनुसार कुटुंबा थाना क्षेत्र के सोनू राम की पत्नी पुष्पा देवी ने 13 अगस्त 2020 को इस मामले में कुटुंबा थाना में 16 लोगों पर आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी। अपने एफआईआर में उसने आरोप लगाया कि उनके ससुर जगदीश राम की हत्या इन लोगों ने टांगी और गड़ासे से कर दी है। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद पुलिस ने सभी को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। कोर्ट ने आज इसी मामले में सुनवायी करते हुए सभी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।