बीईओ का फर्जीवाड़ा आया सामने, मात्र चार मिनट में तय कर ली 12 किमी की दूरी
नवादा : जिले में विद्यालय निरीक्षण के नाम पर अधिकारियों द्वारा किया जा रहा फर्जीवाड़ा सामने आने लगा है। एक विद्यालय से 12 किमी दूर दूसरे विद्यालय में मात्र चार मिनट के अंदर पहुंच निरीक्षण कर लिया। आश्चर्य तो यह कि इस चार मिनट के अंदर उन्होंने अपने कपड़े भी बदल लिया।
मामला जिले के उग्रवाद प्रभावित रजौली प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दिगंबर ठाकुर से जुड़ा है। 24.05.2024 को सुबह इस पदाधिकारी के द्वारा 06.18 मिनट में रजौली के फरकाबुजुर्ग पंचायत अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय धामूचक का निरीक्षण किया गया। ठीक इसके तत्काल बाद इनके द्वारा इस 04 मिनट में 11-12 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए एवं अपने कपड़े बदलते हुए अमावां पश्चिमी पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कन्या उर्दू, अमावां का निरीक्षण इनके द्वारा 06.22 बजे कैसे किया गया? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच हुई भी या नहीं? अगर हुई तो समय का अंतराल क्या रहा? आखिर इसका जबाब देगा कौन?
डीएम के जनता दरबार में हुआ कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन
नवादा : जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सी.एच. द्वारा समाहरणालय सभागार में आम जनता से साक्षात्कार कर उनकी समस्याओं का सुनवाई/निराकरण किया गया। जिला पदाधिकारी ने प्राप्त आवेदन का निपटारा करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देष दिया।
जनता दरबार में कुल 75 परिवादी आये जिसमें आधे से अधिक शिकायतों का ऑन स्पॉट निपटारा कर दिया गया। सबसे अधिक मामले भूमि विवाद, कृषि, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल-जल, राजस्व, विवाह, विद्युत, अनुकम्पा एवं अन्य समस्याओं से संबंधित मामले की सुनवाई की गई।
जनता दरबार में प्रखंड-पकरीबरावां, थाना-धमौल, ग्राम-ढ़ोढ़ा के महेश पासवान, प्रखंड-पकरीबरावां, ग्राम-दुलारपुर के बबीता देवी, थाना-परनाडाबर, ग्राम-बेलदारी पचम्बा के नरेन्द्र कुमार, प्रखंड-काशीचक, ग्राम-मोहनपुर के सुनीता देवी, सुरेन्द्र पासवान, अनिता देवी एवं अन्य ग्रामीण, प्रखंड-नवादा, दर्जी टोला के फैयाज अहमद आदि ने अपने-अपने आवेदन में शिकायत दर्ज किया, जिसे जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन हेतु निर्देश दिया। अन्य आवेदनों को निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देष दिया गया। सभी संबंधित विभाग को एक सप्ताह के अन्दर समस्याओं का समाधान कर प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया। जनता दरबार में दीपक कुमार मिश्रा उप विकास आयुक्त, चन्द्रशेखर आजाद अपर समाहर्त्ता, शसांक राज आपदा प्रभारी उपस्थित थे।
अब 29 जुलाई से 03 अगस्त 2024 सर्वोच्च न्यायालय में लगेगा विशेष लोक अदालत
नवादा : बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के पत्र के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमारी सरोज कीर्ति ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में 29 जुलाई से 03 अगस्त 2024 तक एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई से 03 अगस्त तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वादों से संबंधित एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने जिले वासियों से अपील किया कि अगर उनका कोई भी सुलहनीय वाद सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है तो इस अवसर का लाभ उठाकर वे अपने वाद को आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत में निष्पादन करा सकते हैं।
इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गयी कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार व्यवहार न्यायालय, नवादा में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 13 जुलाई, 2024 को आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत में दावा वाद, वैवाहिक वाद विद्युत वाद एनआईएक्ट सहित सभी शमनीय वाद एवं प्री लिटिगेशन वादों का निष्पादन किया जाएगा।
सभी आमजनों से अपील है कि जिनके भी शमनीय वाद न्यायालय या किसी विभाग में लंबित है वह संबंधित न्यायालय अथवा विभाग से संपर्क कर प्री सिटिंग कराके अपने वाद को समझौता के आधार पर आगामी 13 जुलाई, 2024 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित करा सकते हैं। पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत में 454 केसेस का निष्पादन हुआ था इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में 500 केसेस निष्पादन करने का लक्ष्य है l
आपसी समझौता से अच्छे समाज का होता है निर्माण : जिला जज
नवादा : 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसकी तैयारियॉ जोरों से की जा रही है। मार्च माह में सम्पन्न हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाये गये मामलों से भी अधिक मामलों को निपटाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीष अशुतोष कुमार झा ने बताया कि समझौता योग्य वादों के पक्षकारों के द्वारा सुलह के आधार पर मामलों के निपटाये जाने से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है।
उन्होनें बताया कि मामलों को निपटाये जाने के लिये सम्बंधित न्यायालय के द्वारा पक्षकारों को नोटिस भेजी जा रही है। उक्त नोटिस का तामिला सम्बंधित थानाध्यक्ष के द्वारा कराया जा रहा है। जिसकी अद्यतन जानकारी प्राधिकार के सचिव कुमारी सरोज कृति के द्वारा लिया जा रहा है। न्यायालय में लम्बित मोटर वाहन दुर्घटना दावा वाद के निपटारा के लिये प्राधिकार के सचिव के द्वारा सम्बंधित अधिवक्ताओं व बीमा कम्पनी के सक्षम पदाधिकारी के साथ बैठक किया जा रहा है। ताकि अधिक से अधिक मामलों को निपटारा किया जा सके। प्राधिकार के सचिव के द्वारा वन, माप-तौल, श्रम विभाग एवं बैकों के पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठक किया जा रहा है तथा उन्हें आवश्यक निर्देश भी दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि 9 मार्च को का सम्पन्न हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में 1401 मामलों का निपटारा आपसी समझौता के आधार पर किया गया था। इस बार इससे भी अधिक मामलों को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। अघ्यक्ष ने यह भी बताया कि लोक अदालत एक ऐसा प्लेटफार्म है जो समझौता योग्य मामलों के पक्षकारों को समझौता करने का स्थान प्रदान करता है। आपसी समझौता से निपटाये गये मामलों के पक्षकारों के बीच पुनः सौहार्दपूर्ण वातावरण बन जाता है।
वहीं अदालत में भी मुकदमों का बोझ घटता है। आयोजित हाने वाले लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक वाद, श्रम, मापतौल व वन अधिनियम से जुड़े वाद, विद्युत विपत्र सुधार, एनआई एक्ट के मामलों, पारिवारिक विवाद व टेलीफोन एवं अन्य मामलों का निपटारा आपसी समझौता के आधार पर किया जायेगा। लोक आदालत में निपटाये गये मामलों में किसी भी पक्षकार की ना तो जीत होती है और ना ही कोई पराजीत होता है। जो एक अच्छे समाज का सूचक है। आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने की अपील अधिवक्ताओं से की।