शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल को यह अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए दी गई है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें 1 जून तक के लिए जमानत देने का फैसला सुनाया जबकि दिल्ली सीएम ने जुलाई माह तक जमानत दिये जाने का अनुरोध किया था।
ईडी ने सुप्रीम में कोर्ट यह कहकर किया विरोध
जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल आज ही जेल से बाहर आ सकते हैं। ईडी ने सर्वोच्च अदालत में हलफनामा पेश कर कहा था कि चुनाव प्रचार करना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अगर चुनाव प्रचार करने के लिए बेल दी गई तो फिर तो किसी नेता को गिरफ्तार करना ही मुश्किल हो जाएगा।
अदालत ने बेल से पहले ये कहा..
ईडी ने कहा कि दिल्ली सीएम को अंतरिम जमानत देना समानता के नियम के खिलाफ है। यह संभव नहीं है कि एक छोटे किसान या एक छोटे कारोबारी का काम रोक दिया जाए और एक नेता को चुनाव प्रचार की अनुमति दे दी जाए। इसपर कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को डेढ़ साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे में 21 दिनों की जमानत से कुछ नहीं होगा। उन्हें पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल को दो जून को सरेंडर करना पड़ेगा।