नवादा : जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने तथा आम नागरिकों को सुरक्षित एवं सुगम यातायात उपलब्ध कराने से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-20 (एनएच-20) पर अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सर्विस रोड पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध सीमांकन कर संबंधित थाना, अंचलाधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस बल की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। साथ ही दुर्घटना संभावित स्थलों एवं सर्विस रोड के समीप आवश्यकता के अनुसार स्पीड ब्रेकर का निर्माण कराया जाए। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि एनएच-20 एवं राज्य पथ (एसएच) के किनारे स्थित सभी पात्र अस्पतालों को प्रधानमंत्री राहत योजना से जोड़ा जाए, ताकि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को आपातकालीन स्थिति में ₹1.50 लाख तक का निःशुल्क उपचार समय पर उपलब्ध कराया जा सके।
विद्यालय वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि सभी स्कूल वाहनों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा निर्धारित सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक विद्यालय वाहन में स्पीड गवर्नर, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD), पैनिक बटन, जीपीएस एवं रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। 14 सीटर से अधिक क्षमता वाले सभी विद्यालय वाहनों में सीसीटीवी कैमरा तथा प्रशिक्षित परिचारक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा।
जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी विद्यालय वाहनों के वैध कागजात, विद्यालय से अनुबंध संबंधी दस्तावेज, चालक के पास वैध भारी मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस एवं न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों एवं वाहन संचालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि मई से जुलाई 2026 के बीच मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन के मामलों में 42 विद्यालयों एवं 62 विद्यालय वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
जिला पदाधिकारी ने पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को संयुक्त रूप से हिसुआ चौक का निरीक्षण कर सड़क पर अवैध रूप से पार्किंग करने वाले बसों एवं भारी वाहनों के विरुद्ध चालान एवं दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही हिसुआ के नवनिर्मित बस स्टैंड से बसों का परिचालन शीघ्र प्रारंभ कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी श्री रंजीत कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) श्री अभिषेक कुमार, अवर जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक (एमवीआई), कार्यपालक अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग) तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
भईया जी की रिपोर्ट