अरवल -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटन के आलोक में जून माह में अस्थायी वरिष्ठजन सहायता एवं सुविधा केंद्र प्रखंड, तहसील एवं बैंक कार्यालयों में संचालित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सहायता, उनके अधिकारों की जानकारी तथा साईबर एवं वित्तीय सुरक्षा से संबंधित जागरूकता प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं का समाधान एवं उन्हें आवश्यक कानूनी सहयोग उपलब्ध कराना है।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार जहानाबाद द्वारा अरवल जिले के सभी पांच प्रखंडों में 22जून से 27जून तक प्रतिदिन कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु पैरा विधिक स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस दौरान 22 जून को अरवल प्रखण्ड, 23 जून को करपी प्रखण्ड, 24 जून को कुर्था प्रखण्ड, 25 जून को सोनभद्र वंशी सूर्यपुर प्रखण्ड एवं 27 जून को कलेर प्रखण्ड में स्वयंसेवकों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।
कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं, साइबर अपराधों से बचाव तथा वित्तीय सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। साथ ही, प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आमजन से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को इस सुविधा केंद्र का लाभ उठाने हेतु प्रेरित करें, ताकि वे सुरक्षित, जागरूक एवं सशक्त बन सकें।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट