नवादा : बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा अन्य राज्यों से बिहार में प्रवेश करने वाले लघु खनिज (बालू, गिट्टी आदि) लदे वाहनों के लिए लागू की जा रही इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथों को जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खनिज परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से आईएसटीपी प्रणाली लागू की जा रही है।
इससे वैध खनिज परिवहन को बढ़ावा मिलेगा एवं अवैध खनिज परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि दिनांक 10 जून 2026 की मध्यरात्रि से अन्य राज्यों से बिहार राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लघु खनिज लदे वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके लिए वाहन स्वामी अथवा परिचालक को निर्धारित पोर्टल पर वाहन का पंजीकरण कर संबंधित राज्य से निर्गत वैध चालान की प्रविष्टि करते हुए आईएसटीपी प्राप्त करना होगा।
उन्होंने बताया कि चालान में अंकित खनिज की मात्रा के आधार पर शुल्क निर्धारित किया गया है। मीट्रिक टन में अंकित मात्रा के लिए ₹60 प्रति मीट्रिक टन तथा घन मीटर में अंकित मात्रा के लिए ₹85 प्रति घन मीटर की दर से शुल्क देय होगा। परिवहन के दौरान वाहन चालक के पास वैध परिवहन चालान एवं आईएसटीपी दोनों दस्तावेज उपलब्ध होना आवश्यक होगा।
जन-जागरूकता अभियान के अंतर्गत रवाना किए गए दोनों जागरूकता रथ झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख प्रवेश बिंदुओं रजौली चेकपोस्ट (रजौली प्रखंड) एवं दर्शन नाला (गोविंदपुर प्रखंड) सहित सीमावर्ती क्षेत्रों, प्रमुख मार्गों एवं चेकपोस्टों का भ्रमण करेंगे। रथों के माध्यम से वाहन मालिकों, चालकों, खनिज व्यवसायियों तथा आम नागरिकों को आईएसटीपी व्यवस्था, पंजीकरण प्रक्रिया, निर्धारित शुल्क एवं संबंधित नियमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में गोपनीय शाखा प्रभारी, जिला खनन पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
भईया जी की रिपोर्ट