नवादा : जिले के सदर अनुमंडल मुख्यालय के अधिवक्ता द्वारा फ़र्ज़ी शपथ पत्र निर्गत करने मामला तुल पकड़ने लगा है। अधिवक्ता के विरुद्ध अनुमंडल कार्यालय में कार्यरत कर्मी ने नगर थाना में अधिवक्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिनोद कुमार, पिता स्व जागेश्वर दास, ग्राम-बरेव थाना-नेमदारगंज का आरोप है कि अनुमण्डल कार्यालय में कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत किये जाने वाले शपथ पत्र का आगत-निर्गत कार्य करता हूँ।
दिनांक-24.04.2026 को श्री मुकेश कुमार, पिता-श्री अशोक प्रसाद, ग्राम-देदौर थाना-मुफस्सिल, जिला-नवादा द्वारा मेरे पास जन्म प्रमाण-पत्र का एक शपथ पत्र प्रमाणित हेतु लाया गया। शपथ पत्र की सत्यता के बारे में उनके द्वारा पूछताछ के क्रम में बताया गया कि यह शपथ पत्र उन्हें श्री शत्रुधन शरण शर्मा, (अधिवक्ता) द्वारा बनाकर दिया गया है।
शपथ पत्र के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि शपथ पत्र फर्जी तरीके से कार्यालय से बाहर श्री शत्रुधन शरण शर्मा, (अधिवक्ता) द्वारा बनाया गया है। इस बात से कतिपय इंकार नहीं किया जा सकता है कि श्री शर्मा के साथ अन्य लोग के द्वारा भी फर्जी शपथ पत्र बनाया जाता है। श्री शत्रुधन शरण शर्मा, (अधिवक्ता) द्वारा साहेब कोठी मंदिर, नवादा के मुख्य द्वार के ठीक सामने अपने गुमटी में बैठकर फर्जी शपथ-पत्र बनाया जाता है। शपथ पत्र में अंकित क्रमांक-7451 दिनांक-20.04.2026 को अपने रजिस्टर से मिलान किया गया तो वह फर्जी क्रमांक निकला एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर एवं दोनों मोहर फर्जी पाया गया।
उक्त क्रमांक पर कार्यालय द्वारा श्री रजन कपूर, पिता-स्व० जानकी प्रसाद, साकिन- नेहालुचक, थाना-नगर थाना नवादा, जिला-नवादा का पारिवारिक सूची से संबंधित शपथ पत्र निर्गत है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता श्री शत्रुधन शरण शर्मा द्वारा फर्जी तरीके से शपथ-पत्र निर्गत किया जा रहा है तथा विभिन्न प्रकार से अपना हस्ताक्षर कर आमजनों को फर्जी शपथ-पत्र निर्गत किया जा रहा है, जो अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त मामले की जानकारी मेरे द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, नवादा सदर को दी गई।
अनुमण्डल पदाधिकारी, नवादा सदर द्वारा दोषी के विरूद्ध संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया। अतः उक्त मामले का साक्ष्य एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, नवादा सदर से प्राप्त आदेश की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर अनुरोध है कि श्री शत्रुधन शरण शर्मा, (अधिवक्ता), के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के धारा-336-(4), 337, 339, 341, एवं 318-(4) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय। आवेदन के आलोक में नगर थानाध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई आरंभ कर दी है।
भईया जी की रिपोर्ट