अरवल – जिला प्रशासन, अरवल के तत्वावधान में आमजनों को सुलभ, त्वरित एवं सस्ती न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 09 मई, 2026 (शनिवार) को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक व्यवहार न्यायालय, अरवल परिसर में “राष्ट्रीय लोक अदालत” का आयोजन किया जाएगा।यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जहानाबाद द्वारा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। लोक अदालत के माध्यम से लंबित एवं प्री-लिटिगेशन (वाद दायर होने से पूर्व) मामलों का निपटारा आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा, जिससे समय, धन एवं श्रम की बचत के साथ-साथ आपसी सौहार्द भी बना रहेगा।
निम्नलिखित प्रकार के मामलों का किया जाएगा निष्पादन
सुलहनीय आपराधिक मामले, पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक ऋण वसूली से संबंधित मामले, मोटरयान दुर्घटना से संबंधित मामले (दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन एवं राज्य परिवहन विभाग से जुड़े मामले सहित), श्रमिक विवाद से संबंधित मामले, बिजली एवं पानी बिल से संबंधित मामले (चोरी के मामलों को छोड़कर), चालान संबंधी मामले, वैवाहिक/पारिवारिक विवाद से संबंधित, मामले भू-अर्जन से संबंधित मामले, सेवा संबंधी भुगतान, भत्ते एवं सेवा निवृत्ति लाभ से जुड़े मामले राजस्व से संबंधित मामले (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित मामले) अन्य दिवानी मामले (किरायेदारी, वसूली, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद, विशिष्ट प्रतिपादन वाद आदि) टेलीफोन से संबंधित मामले सभी संबंधित पक्षकारों से अपील की जाती है कि वे अपने-अपने लंबित मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारे हेतु संबंधित न्यायालय अथवा विभाग के माध्यम से अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध कराएं तथा इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। लोक अदालत में निपटाए गए मामलों में अपील का प्रावधान नहीं होता है तथा इसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट