अरवल – व्यवहार न्यायालय अरवल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने गबन के आरोपित को 7 साल का कारावास की सजा एवं दस हजार रुपए अर्थ दण्ड की राशि की सजा सुनाया। अभियोजन अधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि सीताराम सिंह वनिया बिगहा निवासी ने मेहंदिया थाना कांड संख्या 82/2019 दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया था कि अभियुक्त वीरेंद्र कुमार पिता जगेश्वर सिंह ग्राम मड़ैला थाना मेहंदिया जिला अरवल के द्वारा जमीन दिलाने एवं बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर 1450000 ले लिया था।
उन्होंने आरोप लगाया है कि अभियुक्त राधा स्वामी सत्संग व्यास कमेटी बलिदाद का सचिव है तथा कमेटी का जमीन बेचने का अधिकार बताकर धोखाधड़ी करते हुए हमसे 1450000 ले लिया तथा जब राधा स्वामी सत्संग व्यास कमेटी सगुना मोड़ खगौल रोड दानापुर एरिया सचिव से बात किया तो पता चला कि इन्हें कोई सूचना नहीं है तब उन्हें पता चला कि सारा पैसा का गवन कर लिया गया है।
यह भी आरोप लगाया था कि पैसा मांगने पर जान मारने की धमकी दिया एवं इसके पूर्व में बहुत लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेकर धोखाधड़ी किए हैं ।न्यायालय ने सुनवाई पश्चात बीरेंद्र सिंह को भादवि की धारा 420 में दोषी पाते हुए 7 साल का सश्रम कारावास एवं ₹10000 जुर्माना की सजा सुनाया ।साथ ही साथ जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया। उक्त मामले में अभियोजन की तरफ से अभियोजन अधिकारी रश्मि सिंह ने वाद का संचालन किया।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट