नवादा : व्यवहार न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने कोचिंग संचालक को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। संचालक के द्वारा पिस्तौल का भय दिखा कर नबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक का 20 साल का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
पोक्सो कोर्ट के विषेष नयायाधीष मनीष द्विवेदी ने मंगलवार को यह सजा मेसकौर थाना क्षेत्र के थानु बिगहा निवासी विपिन कुमार यादव उर्फ विपिन कुमार को सुनाई। प्राधिकार के बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार ने अभियुक्त का बचाव पक्ष रखा।
भईया जी की रिपोर्ट