नवादा : जिले के मेसकौर प्रखंड प्रमुख को लोकप्रहरी द्वारा पूर्व में पदमुक्त किये जाने की अनुसंशा पर एक बार फिर सुनवाई की तिथि निर्धारित कर दी गयी है। 26 दिसंबर को प्रमुख को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश निर्गत कर दिया गया है। सूचना आवेदक को दी गयी है। वैसे प्रमुख को इसके पूर्व समाहर्ता व लोकप्रहरी ने पदमुक्त करने की नियम विरुद्ध आदेश निर्गत कर जीवनदान दिया था।
बता दें वित्तीय अनियमितता की जांच बीडीओ से करायी गयी थी। नियमत: प्रमुख के विरुद्ध आरोपों की जांच एसडीओ से नीचे का कोई पदाधिकारी नहीं कर सकता। ऐसे में जिले के बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल ने आपत्ति दर्ज करायी थी जिसे स्वीकार करते हुए रजौली एसडीओ से जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत किया गया था।
दोबारा जांच में दोषी पाए जाने के बाद डीएम ने पूर्व में दायर कराये गये वाद के आलोक में अपनी अनुसंशा लोक प्रहरी को भेज दी।समाहर्ता की अनुसंशा के आलोक में लोक प्रहरी के सचिव में सुनवाई की तिथि निर्धारित कर आरटीआई कार्यकर्ता व प्रमुख को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना अपना पक्ष रखने से संबंधित पत्र उपलब्ध कराया है।
भईया जी की रिपोर्ट