अरवल –जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजेश कुमार वर्मा की अदालत ने तीन अभियुक्त को भादवि की धारा 302/34 एवं 27 शस्त्र अधिनियम के दोषी अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 25000 हजार रु अर्थ दण्ड का सजा सुनाया। अपर लोक अभियोजक साधना शर्मा ने बताया कि ग्राम शिवनगर थाना करपी जिला अरवल निवासी सूचक सुधीर कुमार पिता श्रीनिवास शर्मा ने आरोप लगाया था कि दिनांक 27अप्रैल 16 को 9:30 को बजे रात्रि में अपने दरवाजे पर उसके पिता बैठे थे कि गौतम कुमार, गौरव कुमार, बृजेश कुमार, दीपू कुमार एवं रामा सिंह उर्फ रमाशंकर सिंह ने आकर गाली गलौज करने लगे तथा मना करने पर गौरव कुमार ने अपने पिस्तौल से उसके पिता को गोली मार दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई।
न्यायालय ने सुनवाई पश्चात अभियुक्त गौरव कुमार, गौतम कुमार दोनों पिता रमाशंकर सिंह एवं रामा सिंह उर्फ रमाशंकर सिंह पिता श गोल सिंह सभी ग्राम शिवनगर थाना करपी जिला अरवल को भादवि की धारा 302/ 34 एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाए गए थे तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई पश्चात न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों राम सिंह उर्फ रमाशंकर सिंह, गौरव कुमार और गौतम कुमार को धारा 302/ 34 में आजीवन कारावास एवं बीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाया तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रु अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर 2 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया गया है।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट