नवादा : जिले के डीआरडीए सभाकक्ष में व्यय प्रेक्षक श्री किरण के. छत्रपति (IRS) की अध्यक्षता में प्रत्याशी एवं अभिकर्तागण के लिए बैठक एवं प्रशिक्षण आयोजित किया गया। व्यय प्रेक्षक ने लेखा-जांच पर विशेष बल देते हुए कहा कि व्यय की जानकारी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विधानसभा में स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम एवं फ्लाइंग स्क्वाड तैनात हैं, जो सभी चुनावी गतिविधियों पर निगरानी रख रहे हैं।
उन्होंने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की शंका या समस्या हो, तो वह व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग से संपर्क कर सकते हैं। अवैधानिक खर्च (शराब, रिश्वत आदि) की सूचना देने की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने आदर्श आचार संहिता (MCC) के पालन पर जोर देते हुए सभी अभ्यर्थियों एवं अभिकर्तागण को निर्देश दिया कि किसी भी जाति, धर्म या समुदाय पर टिप्पणी न की जाए। किसी पूजा स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा का प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग न किया जाए। इसके अलावा MCC की गरिमा बनाए रखने हेतु अन्य आवश्यक निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
प्रशिक्षण कोषांग के वरीय पदाधिकारी श्री एस.एस. पांडे ने सभी प्रत्याशी एवं अभिकर्तागण को R.P. एक्ट 1951 की धारा 77 का उल्लेख करते हुए बताया कि चुनाव के दौरान किए जाने वाले सभी व्यय का पूर्ण और सटीक ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग का गठन किया गया है, जो सभी अभ्यर्थियों एवं अभिकर्ताओं द्वारा किए जा रहे खर्चों का लेखा-जोखा रखेगा। इसके पश्चात नोडल पदाधिकारी, व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग श्री मनोज कुमार शाह ने पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि चुनावी खर्च दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है — एक लीगल खर्च और दूसरा इलीगल खर्च, ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी अपने व्यय की पारदर्शिता सुनिश्चित कर सके।
उन्होंने बताया कि RPA 1951 की धारा 77 के अंतर्गत राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रचार के लिए अधिकतम 40 स्टार प्रचारक और नॉन-पार्टी 20 स्टार प्रचारक का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्याशी एवं अभिकर्ताओं को बताया गया कि सभी कैंडिडेट्स को कुल तीन बार C1 फॉर्म के माध्यम से अपने क्रिमिनल केस की जानकारी टीवी एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित/प्रसारित करनी होगी, जिसका खर्च कैंडिडेट के व्यय में जोड़ा जाएगा। पहला प्रकाशन नाम वापसी के चार दिनों के भीतर, दूसरा 5वें से 8वें दिन, और तीसरा एवं अंतिम प्रकाशन प्रचार समाप्त होने से पहले किया जाएगा। इसका व्यय विवरण C2 फॉर्म के माध्यम से व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग को प्रस्तुत किया जाएगा।
नोडल पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन से पहले जीरो बैलेंस खाता खोलना अनिवार्य है, और इसी खाते से सभी प्रकार के चुनावी व्यय किए जाएंगे। चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें प्रतिदिन 10,000 रुपये तक कैश भुगतान की अनुमति है। प्रत्येक खर्च के लिए पक्का बिल (GST) प्रस्तुत करना अनिवार्य है, केवल 200 रुपये तक के खर्च का भुगतान कच्चे बिल के माध्यम से दिखाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों का पहला लेखा-जांच 30.10.2025 (नवादा, हिसुआ) एवं 31.10.2025 (रजौली, गोविंदपुर एवं वारिसलीगंज) को वाणिज्य कर भवन, नवादा में किया जाएगा। द्वितीय लेखा-जांच 05.11.2025 (नवादा, हिसुआ) एवं 06.11.2025 (रजौली, गोविंदपुर एवं वारिसलीगंज) तथा तीसरी एवं अंतिम लेखा-जांच 08.11.2025 (नवादा, हिसुआ) एवं 09.11.2025 (रजौली, गोविंदपुर एवं वारिसलीगंज) को इसी स्थान पर संपन्न किया जाएगा। लेखा-जांच के दौरान अनुपस्थिति पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नोडल पदाधिकारी ने अभ्यर्थियों को दैनिक व्यय रजिस्टर की जानकारी दी।
इसमें तीन प्रकार के पृष्ठ हैं — पीला (बैंक ट्रांजेक्शन के लिए), गुलाबी (कैश ट्रांजेक्शन के लिए) और उजला (दैनिक व्यय ब्यौरा के लिए)। उन्होंने विस्तार से बताया कि कौन सा खर्च कैंडिडेट के व्यय में और कौन सा पार्टी के व्यय में जोड़ा जाएगा।
मीडिया एवं MCMC कोषांग के कर्मी श्री हेमंत कुमार ने प्रत्याशियों एवं अभिकर्तागण को MCMC के नियम एवं प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक विज्ञापन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (केबल चैनल, रेडियो, निजी FM, विजुअल वीडियो, ऑडियो, सिनेमा हॉल, सोशल मीडिया, बल्क SMS आदि) में प्रसारण करने से पूर्व जिला या राज्य स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) से अनुमति लेना अनिवार्य है।
मतदान के दिन या मतदान से एक दिन पूर्व (दिनांक 10.11.2025 एवं 11.11.2025) प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जिला या राज्य स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) से अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रमाणीकरण हेतु विहित प्रपत्र (Annexure-A) में जिला/राज्य MCMC को आवेदन देना होगा। इसके साथ ही पेड न्यूज़ की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि किसी प्रत्याशी के संबंध में पेड न्यूज़ की पुष्टि होने पर उनके व्यय खाते में पेड न्यूज़ की लागत राशि जोड़ी जाएगी। इस अवसर पर डॉ. राजकुमार सिन्हा, नोडल पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग के साथ-साथ सभी प्रत्याशी एवं अभिकर्तागण उपस्थित रहे।
भईया जी की रिपोर्ट