नवादा : जिले के रजौली के पूर्व विधायक प्रकाशवीर को छः माह का कारवास तथा एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा को तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एमपी-एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट के न्यायाधीश सुभाषचन्द्र शर्मा ने बरकरार रखते हुए सात दिनों के अन्दर निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश जारी किया है। अदालत ने यह फैसला क्रिमिनल अपील संख्या-16/22 में सुनाया है।
अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार ने अभियोजन पक्ष अदालत में रखा। उल्लेखनीय है कि एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट सह प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाध्किाकारी ने अचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रकाशवीर को 29 जुलाई 2022 को छः माह का साधारण कारवास तथा एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। इस आदेश के विरूद्ध प्रकाशवीर ने अपीलीय न्यायालय में अपील संख्या-16/22 दायर किया था।
अपील वाद की सुनवाई पश्चात एमपी-एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट के न्यायाधीश सुभाषचन्द्र शर्मा ने खरिज किया तथा अभियुक्त प्रकाशवीर को सात दिनों के अन्दर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट सह प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश जारी किया। रजौली थाना कांड संख्या-111/2005 से जुड़ा है। अदालत के इस आदेश से प्रकाशवीर की मुष्किऊलें बढती नजर आ रही है। बता दें प्रकाश वीर तीन दिन पूर्व राजद छोड़ जदयू की सदस्यता ग्रहण की थी। ऐसे में न्यायालय के आदेश से जदयू को बड़ा झटका लगा है।
भईया जी की रिपोर्ट