नवादा : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश के अनुसार निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अन्तर्गत 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग (PwD) एवं कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति को पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान की जानी है। उन्होंने बताया कि पात्र मतदाता को इस सुविधा का लाभ उठाने हेतु अपने निर्वाची पदाधिकारी को प्रपत्र-12D भरकर सूचित करना आवश्यक है।
यह प्रपत्र संबंधित BLO (बी.एल.ओ.) के पास एवं जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि पात्र मतदाता अधिसूचना जारी होने की तिथि से 05 दिनों के भीतर अर्थात् दिनांक 17.10.2025 तक पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र-12D अपने निर्वाची पदाधिकारी को अपने BLO के माध्यम से हस्तगत कर सकते हैं। आमजनों से अपील है कि जो मतदाता उक्त श्रेणी में आते हैं, वे इस सुविधा का लाभ लेकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।
भईया जी की रिपोर्ट