बिहार चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू, तेजसवी और राबड़ी देवी पर आरोप तय करने का आदेश दिया है। यह लालू—तेजस्वी के लिए ऐन चुनाव से पहले एक बड़ा झटका है। अब इस चर्चित आईआरसीटीसी घोटाले में इन तीनों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) में कथित भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने का आदेश देते हुए लालू यादव से पूछा-‘क्या आप अपना अपराध मानते हैं? इस पर लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मनाने से इनकार किया’। इन सभी ने कोर्ट से कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे।
अदालत के इस आदेश का असर बिहार चुनाव में देखने को मिल सकता है। खासकर चुनाव से पहले तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में फंसते दिख रहे हैं। आज सोमवार को लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सभी दिल्ली स्थित कोर्ट में मौजूद रहे। IRCTC घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी और प्रेम गुप्ता समेत कुल 14 आरोपी हैं। आज सुबह लालू यादव व्हील चेयर पर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। जब कोर्ट ने लालू, तेजस्वी और राबड़ी से पूछा कि क्या वे अपना अपराध मानते हैं? इसपर तीनों ने इससे इनकार किया और कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए है, उनमें IPC 420, IPC 120B शामिल हैं। इसके अलावा
प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13 (1)(d) सिर्फ लालू यादव पर लगा है, जबकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120 बी और 420 आईपीसी के तहत ट्रायल चलेगा।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि लालू की जानकारी में इस घोटाले की साज़िश रची गयी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे और इससे लालू यादव के परिवार को फायदा मिला। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह सामने आता है कि लालू को बीएनआर होटलों के हस्तांतरण की प्रक्रिया की पूरी जानकारी थी। मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। राबड़ी और तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली। कॉन्ट्रेक्ट देने के एवज में बिक्री के लिए उपलब्ध सभी प्लॉट का मूल्यांकन कम किया गया था और जब कंपनी को हिस्सेदारी सौंपी गई, तो ये सभी लालू, राबड़ी और तेजस्वी के हाथों में आ गए। कोर्ट ने कहा कि मामले में सीबीआई ने सबूतों की चेन पेश की है जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश जारी कर दिया।
यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों के संचालन का ठेका एक निजी कंपनी को देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। IRCTC घोटाले में 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था। लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े पटना, नई दिल्ली, रांची और गुरुग्राम स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। लालू एंड फैमिली पर आरोप था कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेलमंत्री थे IRCTC के दो होटलों BNR रांची और BNR पुरी के रखरखाव के ठेके अवैध तरीके से दिए गए। ये भी आरोप है कि दो होटलों के रखरखाव के ठेके विजय और विनय कोचर के स्वामित्व वाली निजी फर्म सुजाता होटल्स को दिए गए थे। ये ठेके लालू से जुड़ी एक बेनामी कंपनी के जरिए हासिल की गई तीन एकड़ कीमती जमीन के बदले में दिए गए थे।