नवादा : बिहार राज्य में लगभग 100 प्रतिशत मतदाताओं को EPIC जारी किए जा चुके हैं। आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों (CEOs) को यह भी निर्देशित किया है कि अंतिम निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर सभी नये मतदाताओं को EPIC वितरित कर दिया जाए। किन्तु ऐसे मतदाताओं की सुविधा के लिए, जिनके नाम निर्वाचक नामावली में हैं परंतु वे मतदान के दिन EPIC प्रस्तुत नहीं कर पाते, भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 07 अक्टूबर, 2025 को अधिसूचना जारी कर यह प्रावधान किया है कि ऐसे मतदाता पहचान के लिए निम्नलिखित 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक को प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं —
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. बैंक / डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
4. श्रम मंत्रालय / आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. पैन कार्ड
7. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
8. भारतीय पासपोर्ट
9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10. केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र
11. सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड
यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि मतदान के लिए निर्वाचक नामावली में नाम का दर्ज होना अनिवार्य है। केवल पहचान पत्र प्रस्तुत करने से मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, यदि नाम सूची में नहीं है। इसके अतिरिक्त, ‘पर्दानशीन’ (बुरका या पर्दा ओढ़ने वाली) महिलाओं की सुविधा एवं गरिमा सुनिश्चित करने हेतु मतदान केंद्रों पर आयोग के निर्देशानुसार विशेष व्यवस्था की जाएगी। ऐसे मामलों में महिला मतदान कर्मियों / परिचारिकाओं की उपस्थिति में उनकी पहचान गोपनीय रूप से सत्यापित की जाएगी।
भईया जी की रिपोर्ट