अरवल – बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के सफल संचालन हेतु अभिलाषा शर्मा (भा०प्र०से०), जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, अरवल की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की घोषणा 06 अक्टूबर 2025 को हो चुकी है और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। समी राजनीतिक दलों को बताया गया कि सरकारी खर्च पर समाचार पत्र या किसी समाचार माध्यम से प्रचार तथा सरकारी प्रचार माध्यम का उपयोग सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में नहीं किया जायेगा।
सत्ताधारी पार्टियां चाहे वे केन्द्र में हों या राज्य में, उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि वे सत्ता का दुरूपयोग चुनाव प्रचार या पार्टी हित आदि में नहीं करेंगे। सरकारी वाहन, सरकारी वायुयान, सरकारी मशीनरी एवं कार्मिकों का उपयोग सत्ताधारी पार्टी के हित में नहीं किया जायेगा। सार्वजनिक जगहों यथा मैदान आदि का उपयोग मीटिंग करने एवं हैली पैड बनाने आदि में निर्धारित शर्तों के तहत अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा। मंत्री या अन्य ऑथोरिटी द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट या योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन की घोषणा नहीं करेंगे।
मंत्री या अन्य ऑधोरिटी द्वारा किसी प्रकार की संदर्भ या नयी नियुक्तियां नहीं की जायेगी। मंत्रियों ,गैर सरकारी अध्यक्षों, सरकारी निकायों के निदेशकों आदि द्वारा जिले का कोई दौरा करते हुए पदाधिकारियों की बैठक नहीं बुलायेंगे। इनके द्वारा सरकारी कर्मियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के दौरे पर लेकर जाना भी प्रतिबंधित है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि किसी भी राजनीतिक दल,उम्मीदवार के द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न सम्प्रदायों, जातियों धर्मों के बीच आपसी घृणा या तनाव उत्पन्न हो या उनकों बढ़ावा मिले। किसी के निजी जीवन पर कोई टीका-टिप्पणी आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध माना जायेगा।
राजनीतिक दलों ,उम्मीदवारों को नियम के विरूद्ध मतदाताओं को घूस देना, कम्बल, साड़ी धोती, खाने-पीने की सामग्री बांटना, डराना-धमकाना, मतदान केन्द्र के 100 (एक सौ) मीटर के अंदर समझाना-बुझाना, मतदान के समाप्ति के 48 (अड़तालीस) घंटे पूर्व चुनाव प्रचार करना, सार्वजनिक बैठक कराना तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक वाहनों से ले जाना, ले आना आदि नहीं किया जायेगा। कोई भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार उनके अनुयायी या कार्यकर्त्ता किसी व्यक्ति के भूमि, भवन, घेरे की दीवार आदि पर बिना उसकी अनुमति के झण्डा लगाने, दूसरे के बैनर को निकालने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने आदि कार्य नहीं करेंगे।
उनके समर्थक दूसरे पार्टी या उम्मीदवार के बैठक, जुलूस में बाधा पहुँचाने का कार्य नहीं करेंगे। चुनावी सभा या मीटिंग, वाहन एवं लाउड स्पीकर का प्रयोग, रैली जुलूस आदि के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक सभा, जुलूस के समय और स्थल की पूर्व सूचना, स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी सही समय पर देंगे ताकि उनके द्वारा ट्रैफिक तथा विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए उचित कार्रवाई समय पर किया जा सके। जुलूस आयोजित करने वाले पार्टी या उम्मीदवार जुलूस प्रारम्भ होने के स्थान, समय एवं मार्ग तथा जुलूस समाप्ति के समय या स्थान का निर्धारण समय से पूर्व करेंगे।
जुलूस के दौरान सड़क के नियमों एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निदेशों एवं सलाहों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। यदि दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों , उम्मीदवारों द्वारा एक ही मार्ग में जुलूस का प्रस्ताव हो तो उन्हें समय से पूर्व आपसी सहमति से निश्चित कर लेना होगा ताकि किसी प्रकार के संघर्श या अप्रिय घटना घटित न हो। चुनाव के पूर्व सभी मतदाताओं के बीच मतदाता पर्ची का वितरण करते समय किसी प्रकार का चिन्ह, उम्मीदवार की पार्टी का नाम नहीं होगा। मतदाता, मतदान दल के सदस्यों एवं निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र में नहीं जायेगा। चुनाव प्रचार के दौरान बाल श्रम का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। सोशल मिडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट एवं भाषण नहीं दिया जायेगा।
चुनाव अभियान के दौरान लाउडस्पीकर का प्रयोग 10 बजे रात्रि से 06 बजे सुबह तक प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी रूप में लाउडस्पीकर के उपयोग के पूर्व उसकी अनुमति अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त कर लेंगे। सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना उपयोग किये जा रहे लाउडस्पीकर एवं उससे संबंधित यंत्रों को जब्त कर लिया जायेगा। मौके पर अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी के साथ जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं विभिन्न दलों के जिलाध्यक्ष ,प्रतिनिधि उपस्थित थे।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट