अरवल – भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के सफल संचालन हेतु निर्गत प्रेस नोट के आलोक में अभिलाषा शर्मा (भा०प्र०से०), जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, अरवल की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के संचालन से संबंधित कार्यक्रम की निर्धारित तिथि का विवरण जारी किया गया है, जो इस प्रकार है।
अधिसूचना जारी होने की तिथि 13.10.2025, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20.10.2025, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 21.10.2025, अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 23.10.2025, मतदान की तिथि 11.11.2025, मतगणना की तिथि 14.11. 2025 निर्धारित है। साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू करते हुए इसका अनुपालन निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के आलोक में शत् प्रतिशत सुनिश्चित कराने हेतु टीम का गठन किया गया। इसका गहन अनुश्रवण करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है। लाउडस्पीकर बजाने के लिए भी समय-सीमा सुबह 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। लाउडस्पीकर का उपयोग अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकता है।
रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी भवनों पर पोस्टर, बैनर आदि के द्वारा प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा। जिले में कुल मतदाता 523830 है जिसमे 276571 पुरुष मतदाता, 247254 महिला मतदाता एवं 05 तृतीय लिंग (ट्रांसजेंडर) मतदाताएँ है। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, उन्हें मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक/मतदाता फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा।
वैसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक / मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेन्स, राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अन्तर्गत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त (आरजीआई) द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, संसदों, विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान-पत्र, आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु प्रावधान किया गया है।
प्रेस नोट जारी होते ही अरवल जिला में धारा-163 लागू कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति घातक हथियार प्रदर्शन नहीं करेंगे। किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उदेश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का उत्तेजक नारा नहीं लगायेंगे तथा ऐसा कोई आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे, जो आदर्श आचार संहिता के प्रतिकूल हो। किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे, धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से साम्प्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए ना तो उभारेंगे एवं ना ही भड़कायेंगे। मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे। आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेंगे।
पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है साथ ही आदर्श आचार संहिता के अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु पुलिस बल की तैनाती की गई है। हमारी प्राथमिकता है कि मतदान शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हो। मोबाईल पेट्रोलिंग, सीसीटीवी निगरानी और तत्काल हस्तक्षेप की व्यवस्था की गई है। मौके पर अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, निर्वाची पदाधिकारी अरवल एवं कुर्था, उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ अन्य वरिष्ट पदाधिकारी एवं मीडिया कर्मी उपस्थित रहे।
देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट