नवादा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मार्गदर्शन में मंडलकारा में प्ली बार्गेनिंग विषय पर विशेष विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर नालसा व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार व सचिव धीरेंद्र कुमार पांडेय की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन करते हुए साजिद अय्यूब ख़ान, उप विधिक सहायता अधिवक्ता ने कैदियों को प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया विस्तार से समझायी।
उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी कानूनी व्यवस्था है, जिसमें आरोपी व्यक्ति मुकदमे की लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए अपराध स्वीकार कर लेता है तो बदले उसे सजा में रियायत या कम सजा दी जाती है। भारत में यह व्यवस्था दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265-ए से 265-एल तक वर्णित है। यह केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है, जहां अपराध की सजा सात वर्ष से कम हो और अपराध गंभीर न हो। प्ली बार्गेनिंग का मुख्य उद्देश्य मुकदमों का शीघ्र निपटारा करना और कैदियों को सुधार का अवसर प्रदान करना है। इसमें न्यायालय, अभियोजन पक्ष और पीड़ित तीनों की सहमति आवश्यक होती है।
मौके पर जिला प्रशासन से संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के साथ पैराविधिक स्वयंसेवक मनीष कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित कैदियों को विधिक जानकारी प्राप्त कर काफी लाभ हुआ। इस प्रकार का आयोजन कैदियों में कानून की समझ बढ़ाने व न्यायिक प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।
भईया जी की रिपोर्ट