नवादा : व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार ने हिसुआ थाना कांड संख्या 47/98 के आरोपित महबतपुर निवासी नवीन कुमार को पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 3000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है। न्यायाधीश ने लाश छुपाने के मामले में दोषी पाते हुए तीन वर्ष एवं 3000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। फैसला 27 वर्षों बाद आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गजरा निवासी सूचक देवनंदन सिंह ने अपनी पुत्री की शादी ग्राम मोहम्मदपुर निवासी नवीन कुमार के साथ 1992 में करायी थी। शादी के बाद पति नवीन कुमार रंगीन टीवी एवं मोटरसाइकिल की मांग को लेकर लगातार विवाहिता को प्रताड़ित करता था़ । मांग पूरी नहीं होने पर चार जून 1998 को पत्नी के शरीर पर मिट्टी तेल छिड़क कर जला डाला, जिससे पत्नी की मौत हो गयी। विवाहिता के मरने के बाद अभियुक्त ने साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया था, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने दी थी। इस संबंध में सूचक के आवेदन पर हसुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।
इस मामले में अभियोजन की ओर से नवनीत कुमार अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह अपर लोक अभियोजक ने अपना पक्ष रखा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के सुनने के उपरांत दोषी अभियुक्त को 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आजीवन कारावास व 3000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। 201 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत तीन साल तथा 3000 रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
भईया जी की रिपोर्ट