नवादा : जिले में हत्या के आरोप में मोहन मांझी और मनोज मांझी को सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला 18 सितंबर 2017 का है, जब दोनों ने जितेन्द्र कुमार की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया था। द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चन्द्र शर्मा ने मंगलवार को यह सजा नगर थाना क्षेत्र के सिसवां गांव निवासी मोहन मांझी एवं कुरमा गांव निवासी मनोज मांझी को सुनाया। मामला नगर थाना कांड संख्या-704/2017 से जुड़ा है। घटना 18 सितम्बर 17 की बताई जाती है। अपर लोक अभियोजक मो. मिसवाह रसूल ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा।
जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के सिसवां गांव निवासी जितेन्द्र कुमार अपने ट्रैक्टर चालक मोहन मांझी से हिसाब मांगने तथा पूर्व में दिये गये कर्ज राशि को लेने कुरमा गांव गया था तभी दोनों अभियुक्तों ने मिलकर जितेन्द्र कुमार की निर्मम हत्या कर शव को नदी में गाड़ दिया था। घटना की भर्त्सना करते हुए सिसवां गांव निवासी महुली के तत्कालीन मुखिया कृष्णमणी कुमारी ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने अनुसंधान में अभियुक्तों के स्वीकृति बयान के आधार पर सकरी नदी से मृतक का शव बरामद किया था। गवाहों द्वारा अदालत में दिये गये बयान तथा पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दोनो अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 32 के तहत सश्रम आजीवन कारावास तथा 50 हजार रूप्ये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने धारा 201 के तहत सात वर्ष का कारावास तथा प्रत्येंक को 50 हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।
भईया जी की रिपोर्ट