नवादा : जिले के रजौली भूमि सुधार उपसमाहर्ता ने न्याय की नयी इबारत लिख डाली है। वाद कहीं का आदेश पारित कर दिया कहीं का। ऐसा लाभ- शुभ के चक्कर में किया गया। आश्चर्य यह कि आदेश जारी किया 29/11/2024 को और दस्तावेज उपलब्ध करायी जा रही अब। ऐसा आवेदक को परेशान करने के लिए किया। इस अजीबोगरीब आदेश की शिकायत राज्यपाल से लेकर तमाम अधिकारियों से की गयी है। जी हां! चौकिये नहीं। ऐसा रजौली भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा किया गया है।
इस प्रकार की खबरें प्रकाशित करने के लिए जिले में मशहूर भैया जी को दस्तावेज हाथ लगा। अब आप भी तफसील से जानें क्या है मामला। तभी तो आप अपना निर्णय दे पायेंगे। रजौली अनुमंडल मुख्यालय सह नगर पंचायत महसई मुहल्ले के संजय कुमार यादव ने भूमि सुधार उपसमाहर्ता न्यायालय में थाना नम्बर 183 खाता नम्बर 357 खेसरा नम्बर 1067 रकबा 16 से संबंधित वाद संख्या 146/23-24 दायर कराया था। उक्त वाद को लम्बे समय तक टाला जाता रहा। वाद का आदेश 29/ 11/ 2024 को पारित किया गया लेकिन दस्तावेज उपलब्ध कराने में इतना विलम्ब किया गया कि आवेदक परेशान हो जाय। इतना ही नहीं आदेश को उपरी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके।
अब एक नजर पारित आदेश पर
29/11/ 24 को जो आदेश पारित किया गया वह चौंकाने वाला है। वाद संख्या 146/23-24 में पारित आदेश रजौली का न होकर सिरदला थाना नम्बर 48 खाता नम्बर 997 खेसरा नम्बर 13210 रकबा 0.50 डीसमिल शामिल है। ऐसा मैं नहीं उपलब्ध कराया गया दस्तावेज कह रहा है। ऐसे में स्पष्ट है सारा खेल लाभ -शुभ के चक्कर में हुआ जिसकी शिकायत राज्यपाल से लेकर तमाम अधिकारियों को भेज कार्रवाई की गुहार लगायी है।
भईया जी की रिपोर्ट