नवादा : जिले में पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवाल तो पूछा ही जा रहा है भले ही जबाव न दिया जाए लेकिन न्यायालय को तो जबाव देना ही देना है। नहीं दिया तो कार्रवाई होनी तय है। सो लगातार कार्रवाई हो रही है। इस बार नगर थानाध्यक्ष पर न्यायालय की गाज गिरी है। उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। पोक्सों कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने यह आदेश गुरूवार को जारी किया है।
जानकारी के अनुसार पोक्सो वाद संख्या-38/22 के अभियुक्त पीछले दो वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद है तथा वाद अभियोजन साक्ष्य के लिये निहित है। उच्च न्यायालय ने पीड़िता के गवाही होने के बाद जेल में बंद अभियुक्त के जमानत आवेदन पर सुनवाई किये जाने का आदेश दिया था, किन्तु इस मामले में पीछले 5 तिथियों के गुजरने के बाद भी नगर थानाध्यक्ष ने पीड़िता को अदालत में गवाही दर्ज कराने को लेकर उपस्थित नहीं किया और ना ही कोई कारण बताया।
नगर थानाध्यक्ष के इस कार्यशैली से अदालती कार्य में असुविधा हुई तथा वाद की कार्यवाही रूकी हुई है। नगर थानाध्यक्ष को आदेश दिया गया है कि वे पीड़िता को 18 मार्च 2025 को गवाही के लिए अदालत में प्रस्तुत करें। उसके साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि अदालती आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया? इसके साथ ही न्यायाधीश ने नगर थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश की प्रति आरक्षी अधीक्षक को भेजी गई है।
भईया जी की रिपोर्ट