नवादा : नाबालिक लड़की को शादी के नियत से अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को 20 साल का कैद की सश्रम सजा तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायालय, पोक्सों के न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने सोमवार को यह सजा सुनायी।
जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताया कि मामला मुफस्सिल थाना कांड संख्या-205/20 से जुड़ा है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 25 जुलाई 20 की रात्री पीडिता शौच के लिये घर से निकली थी तभी उसी थाना क्षेत्र के लोहड़ा गॉव निवासी ओंमकार कुमार ने लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता के द्वारा घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने ओंमकार को भादंसं की धारा 363 के तहत पॉच साल का कारावास व पॉच हजार रूपये अर्थदंड तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को पॉच लाख रूपये दिये जाने की अनुशंसा बिहार सरकार से की है।
भईया जी की रिपोर्ट