नवादा : जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत् द्वितीय अपील की सुनवाई की। द्वितीय अपील के तहत 05 परिवादी उपस्थित हुए जिसमें से 04 मामलों का ऑन स्पॉट निवारण कर दिया गया। प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद अशोक लाल, प्रखंड-नवादा सदर, ग्राम-मोती विगहा द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध होकर न्यायालय में लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक-11.01.2025 को ऑनलाईन दायर किया गया था। द्वितीय अपील की सुनवाई की गई जिसमें प्रश्नगत मामले का जॉच कराया गया एवं जॉचोपरान्त मामले को निष्पादन कर दिया गया।
परिवादी मो0 ताजुउद्दीन, स्वास्थ्य प्रशिक्षक, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ओढ़नपुर के द्वारा ऑनलाईन शिकायत दायर किया गया था। द्वितीय अपील की सुनवाई की गई जिसमें संबंधित पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले का जॉच कराया गया एवं जॉचोपरान्त मामले को निष्पादन कर दिया गया। मो0 इनामउल्लाह अंसारी, पिता-मो0 अजमीउद्दीन, पता-गुलजारबाग, पकरीबरावां, पोस्ट-पकरीबरावां, अंचल पकरीबरावां द्वारा ऑनलाईन शिकायत दायर किया गया था।
द्वितीय अपील की सुनवाई की गई जिसमें संबंधित पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले का जॉच कराया गया एवं जॉचोपरान्त मामले को निष्पादन कर दिया गया। परिवादी गोपाल कुमार गौरव, प्रखंड-नवादा, स्टेशन रोड द्वारा दिनांक 03.12.2024 को ऑनलाईन शिकायत दायर किया गया था। द्वितीय अपील की सुनवाई की गई जिसमें संबंधित पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत मामले का जॉच कराया गया एवं जॉचोपरान्त मामले को निष्पादन कर दिया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है।
प्रखंडों/पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदरध्रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं। जबकि जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है।
शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है। आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क कहीं भी अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब ऑनलाईन भी शिकायत/अपील की जा सकती है। आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समाधान पाएं।
भईया जी की रिपोर्ट