पटना : बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्दा कराने को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ में दर्ज याचिका पर आज भी सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में 16 जनवरी को सुनवाई हुई थी। उसके बाद 4 फरवरी को पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर सुनवाई टल गई है। उसके बाद आज होनी थी उसे भी टाल दी गई है।
दरअसल, 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में तथाकथित धांधली की बात सामने आने के बाद से ही अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द करा कर के पुनः करवाने की मांग कर रहे हैं। पहले तो आयोग ने इसे मानने को तैयार ही नहीं हुई। उसके बाद ज्यादा किरकिरी होने पर बापू परीक्षा केंद्र के साथ ही कुछ अन्य केंद्रों पर परीक्षा रद्दा करा कर के पुनः कराई। उसके बाद बीते दिन पूरे परीक्षा के परिणाम को भी घोषित कर दिया। लेकिन उससे पहले अभ्यर्थियों द्वारा पटना उच्च न्यायलय में दर्ज याचिका की सुनवाई 16 जनवरी को करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 31 जनवरी को रखी गई।
हालांकि, 31 जनवरी को बेंच के उपस्थित नहीं होने के कारण पटना हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी थी। 4 फरवरी को पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन ऐन वक्त पर सुनवाई टल गई है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को आज पटना हाईकोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई का इंतजार था। आज फिर से हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी थी लेकिन अब सुनवाई टल गई है। फिलहाल अगली सुनवाई कब होगी यह स्पष्ट नहीं हो सका है।
बता दें कि अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रिजल्ट रोकने से इनकार किया था। जिसके बाद बीपीएससी ने पीटी परीक्षा का रिजल्ट पिछले दिनों घोषित कर दिया था। प्रारंभिक परीक्षा में 328990 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था जिसमें कुल 21581 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग ने 45 दिनों में परिणाम जारी कर दिया था। आयोग ने बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच परिणाम की घोषणा की थी।