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बिहारी समाज

इंटरमीडिए वार्षिक परीक्षा को ले, निषेधाज्ञा लागू

Swatva
Last updated: February 1, 2025 12:09 pm
By Swatva 353 Views
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3 Min Read
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नवादा : इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा 2025, 01 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक दो पालियों में सम्पन्न होगी। प्रथम पाली 09ः30 बजे पूर्वा0 से 12ः45 बजे अप0 तक एवं द्वितीय पाली की परीक्षा 02ः00 बजे अप0 से 05ः15 बजे अप0 तक होगी। जिला के सदर अनुमंडल अन्तर्गत कुल 25 परीक्षा केन्द्रों (नवादा शहर में-19, वारिसलीगंज प्रखंड मुख्यालय में -04 एवं हिसुआ प्रखंड मुख्यालय में -02) पर होगी।

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जिला संयुक्तादेश के आलोक में श्री अखिलेश कुमार अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन हेतु शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा विधि-व्यवस्था संधारण हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) की 163 के अन्तर्गत सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर की परिधि में दिनांक 01.02.2025 से दिनांक 15.02.2025 तक को 08ः00 बजे पूर्वा0 से 05ः30 बजे अप0 तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है।

जिसके अन्तर्गत निम्न आदेश दिये गए हैं

1. सभी परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गड़ासा, फरसा, चाकू, छुरा, विस्फोटक पदार्थ एवं आग्नेयास्त्रों इत्यादि लेकर नहीं घूमेंगे।
2. सभी परीक्षा केन्द्रों के चारों ओर 500 मीटर की परिधि अन्तर्गत किसी सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में निम्न काम नहीं करेंगे:- मटरगश्ती करना, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागजात, पत्र या अन्य सामग्री वितरित करवाना अथवा उसका अन्यथा प्रचार करना या प्रचार करवाना, ऐसे अन्य कलाप में संलग्न होना जिससे परीक्षा से संचालन या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे परीक्षा केन्द्र में ली जा रही परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भावी कार्यकलापों के संबंध में लागू नहीं होगी।
3. परीक्षा केन्द्र के चारों ओर 500 गज की परिधि के अन्तर्गत किसी भी स्थान पर पॉच या उससे अधिक व्यक्तियों को झगड़ा अथवा लोकक परिशांति भंग करने के उद्देश्य से एकत्र होना वर्जित रहेगा।
4. सभी परीक्षा केन्द्रों के निषेधाज्ञा दायरे के अन्तर्गत अथवा परिक्षार्थियों को सुनाई पड़ने की तक दूरी के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार वर्जित रहेगा।
5. परीक्षा केन्द्रों पर कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र पेन आदि के अतिरिक्त अन्य कोई कागजात यथा किताब, नोट बुक, मोबाइल फोन अथवा चिट आदि परीक्षा केन्द्रों के अन्दर नहीं ले जायेंगे।
6. स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में किसी प्रकार का अवरोध अथवा अशांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा।
7. शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित आग्नेयास्त्र इस निषेधाज्ञा परिधि से बाहर रहेगा।
8. यह आदेश दिनांक 01.02.2025 को 08ः00 बजे पूर्वा0 से दिनांक 15.02.2025 को 05ः30 बजे अप0 तक लागू रहेगा।

भईया जी की रिपोर्ट

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