पटना : 70 वीं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पुनः एग्जाम कराने या किसी भी तरह का रोक लगाने से पटना हाई कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। हाइकोर्ट ने 30 जनवरी से पहले आयोग को एफिडेविट जमा करने को कहा है। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।
दरअसल, 70 वीं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में तथाकथित गड़बड़ी को लेकर इसे रद्द करा कर पुनः एग्जाम कराने के लिए BPSC अभ्यर्थियों द्वारा पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की है थी। उसको लेकर आज पटना हाइकोर्ट में करीब एक घंटे की बहस चली। अरविंद चंदेल की बेंच में इस मामले को लेकर सरकारी वेकिन पीके शाही और अभ्यर्थियों के वकील वाईबी गिरी के बीच तीखी बहस हुई।